-हाईकोर्ट ने दिया टाटा मैजिक, विक्रम और मैक्सिमों के समर्थन में फैसला

-तीनों तरीके के वाहनों को अब आरटीए कर सकता है स्टेज कैरिज में चेंज

DEHRADUN : हाईकोर्ट ने विक्रम, टाटा मैजिक और मैक्सिमों संचालकों को बड़ी राहत दी है। वह भी अब अब ठेका परमिट को स्टेज कैरिज में कन्वर्ट कराकर कहीं से सवारी उठा और छोड़ सकेंगे। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद अब शहर के उन मार्गो में भी यातायात सुविधा मिल सकेगी, जहां पर अभी कोई यात्री वाहन नहीं चल रहा था। वहीं विक्रमों को भी अब शहर में सिटी बसों की तरह सवारी उतार और चढ़ाने की वैधता मिल गई है।

यह विवाद गया था हाईकोर्ट

शहर में इस समय 787 विक्रम संचालित हो रहे हैं। जबकि ढाई सौ टाटा मैजिक और लगभग डेढ़ सौ मैक्सिमों संचालित हो रहे हैं। इन वाहनों के पास ठेका परमिट था, लेकिन यह स्टेज कैरिज की तर्ज पर शहर में संचालित हो रहे थे। ठेका परमिट वाले नियम के तहत केवल बुकिंग पर ऑटो की तरह चल सकते थे, लेकिन अस्सी के दशक में जब सिटी बस शहर में कम थी, तो संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने व्यवस्था के तहत विक्रमों को भी परमिट शर्ताें के विपरीत रास्ते से सवारी उतारने और चढ़ाने का अधिकार दे दिया।

कोर्ट ने स्टे का निर्णय दिया

बीते वर्ष इसे सिटी बस महासंघ परमिट शर्तो का उल्लंघन बता हाईकोर्ट गया था, जहां पर कोर्ट ने सभी विक्रमों को ठेका परमिट के अनुसार ही चलने का आदेश दिया है। इसके बाद संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने तय किया कि विक्रमों को भी स्टेज कैरिज का परमिट दे दिया जाए। जिस पर फिर से सिटी बस महासंघ हाईकोर्ट चला गया और कोर्ट ने स्टे का निर्णय दिया। अब बीते क्9 नवंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई के अनुसार कोई भी वाहन जिसमें चालक को छोड़ कर छह सवारी बैठती हो उसे स्टेज कैरिज का परमिट दिया जा सकता है। संभागीय परिवहन अधिकारी दिनेश चंद्र पठोई ने बताया कि निर्णय की जद में टाटा मैक्सिमों, विक्रम और टाटा मैजिक तीनों ही आ रहे हैं।

कई क्षेत्रों को मिलेगा फायदा

हाईकोर्ट के निर्णय के बाद देहरादून शहर के कई इलाकों में रहने वाले लोगों को खासा फायदा होगा। शहर में कई ऐसी कालोनियां है, जहां पर न तो विक्रम जाते हैं और न सिटी बसेज। ऐसे, में अब इन रूटों पर टाटा मैजिक व मैक्सिमों संचालित किए जा सकेंगे। दूसरी ओर सिटी बस संचालक हाईकोर्ट के निर्णय को अपने पक्ष में बता रहे हैं। सिटी बस महासंघ के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने बताया कि निर्णय के आखिरी पेज में न्यायाधीश ने एमवी एक्ट की सेक्शन (ब्0) के ख् (रूल म्7) के तहत आदेश दिया है कि विक्रम, टाटा मैजिक व मैक्सिमों को स्टेज कैरिज में नहीं कर सकते, जबकि संभागीय परिवहन अधिकारी सिटी बस महासंघ के दावे को खारिज करते हैं।

हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया है। इससे शहर का ही फायदा होगा। विक्रम महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित समझे जाते हैं। जल्द ही सरकार हमें नए रूट भी देगी।

- सतीश शर्मा, अध्यक्ष, विक्रम जनकल्याण समिति

Posted By: Inextlive