-नया वोटर आई कार्ड बनवाने या करेक्शन करने के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन

-आवेदन के साथ बीएलओ से कराना होगा सत्यापन

अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है या है उसमें कुछ गलत दर्ज हो गया है तो करेक्शन के लिए निर्वाचन कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन आयोग ने वोटर कार्ड से जुड़ी सभी समस्याओं का सामाधान कर दिया है। अब आप घर बैठे ही नया कार्ड और पुराने कार्ड का करेक्शन करा सकते है। इसके लिए बस आपके पास इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से जहां जिले में एक सितंबर से नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए पुनरीक्षण का काम शुरू किया गया है, वहीं पुराने मतदाताओं के वोटर कार्ड में करेक्शन कराने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की शुरुआत भी कर दी गई है।

करना होगा आवेदन

अधिकारियों की माने तो नए वोटर के लिए 18 साल होने पर वोटर कार्ड के लिए फॉर्म 6 भरना होगा। इसके लिए उन्हे राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल www.nvsp.in पर ऑनलाइन डिटेल देना होगा। इसके साथ उस फार्म को डाउनलोड कर घर के नियरेस्ट बीएलओ से सत्यापन कराना होगा। यही नहीं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरित और मृत मतदाताओं के नाम प्रारुप 7 के तहत वोटर लिस्ट से हटवाए जा सकते हैं। या फिर बीएलओ से संपर्क कर समस्या का समाधान कर सकते है।

ऐसे कराएं करेक्शन

वोटर कार्ड में नाम, फोटो, पता, जन्मतिथि या अन्य किसी भी करेक्शन के लिए फॉर्म 8 भरना होगा। इसे भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही प्रक्रिया पूरी होने के बाद फार्म 8 को डाउनलोड कर बीएलओ से सत्यापित कराना भी होगा। इसके अलावा मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान यदि वोटर बताए पते पर नहीं होता है, तो उसका नाम काट दिया जाता है। दोबारा इनरोल करने के लिए वोटर को ऑनलाइन फार्म 6 भरने के साथ बीएलओ के पास फॉर्म 6 जमा करना होगा।

ये भी मिलेगी सुविधा

यदि किसी व्यक्ति का पता बदल जाता है तो उसे नया वोटर कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म 7 भरना होगा, जो कि संबंधित एरिया के एसडीएम कार्यालय में मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही पुरानी जगह से नाम कटवाने के लिए साथ में फार्म 6 भी भरना होगा। वोटर कार्ड गुम होने की स्थिति में इसकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवानी होगी। इसकी प्रति और 25 रुपए की फीस के साथ तहसील या कलक्ट्रेट में आवेदन दे सकते हैं।

इस बार वोटर के लिए ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों सुविधा दी गई है। चुनाव आयोग के पोर्टल पर वोटर लिस्ट में जरूरी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

दयाशंकर उपाध्याय, सहायक निर्वाचन अधिकारी, वाराणसी

Posted By: Inextlive