DEHRADUN : लोकसभा इलेक्शन नजदीक हैं. वोटर लिस्ट में नाम व वोटर आईडी कार्ड को लेकर वोटर्स में कंफ्यूजन नजर आ रहा है लेकिन आयोग का कहना है कि कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है. आयोग के मुताबिक अभी भी वोटर कार्ड के लिए फॉर्म भरे जा सकते हैं और वोटर लिस्ट में नाम भी शामिल किया जा सकता है लेकिन इसके लिए बीएलओ के जरिए नहीं सीधे फॉर्म तहसील में कानूनगो सेक्शन में फॉर्म जमा कर वोटर्स बनने के इच्छुक वोटर बन सकते हैं.


आयोग कर रहा है गाइड ट्यूजडे को सहायक जिला निर्वाचन कार्यालय में रिस्पना निवासी अरविंद काला वोटर लिस्ट में नाम न होने को लेकर कंप्लेन कर रहे थे। उनके पास 2007 का कारगी इलाके से वोटर आईडी कार्ड बना हुआ था, लेकिन अब जब वे रिस्पना में रह रहे हैं, तो उनका वोटर लिस्ट में उक्त इलाके में नाम नहीं है। असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर उन्हें समझा रहे थे कि पहले तो उनका वोटर कार्ड कारगी इलाके का है और दूसरा वे रिस्पना में रह रहे हैं। जाहिर है कि उन्हें अब नए सिरे से वोटर लिस्ट व वोटर कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जिला निर्वाचन आयोग कार्यालय में रोजाना ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जिन्हें आयोग कार्यालय गाइड कर रहा है। अब बीएलओ नहीं, तहसील जाएं


जिला सहायक निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक ऐसी प्रॉब्लम्स वोटर कार्ड बनाने या वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने वालों को आ रही हैं, तो वे नए सिरे से वोटर कार्ड बना सकते हैं। इसके लिए शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पीएस रावत के अनुसार अब वोटर लिस्ट या फिर वोटर आई कार्ड के लिए बीएलओ का रोल नहीं है। वजह, जिस वक्त स्पेशल अभियान था, वोटर्स अप्लाई नहीं कर पाए, तो अब उन्हें फॉर्म-6 भरकर सीधे तहसील में जमा करना होगा। इसके अलावा बीएलओ की ड्यूटी निर्धारित कर दी गई है।इच्छुक न पहुंचे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसडिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिस के अनुसार तहसील में फॉर्म-6 जमा होने के बाद उनका वेरिफिकेशन होगा, एड्रेस प्रूफ चैक होगा, उसके बाद ही वोटर लिस्ट में नाम और वोटर कार्ड बन सकेगा। तहसील में फॉर्म जमा होने और वेरिफिकेशन के बाद ही जिला निर्वाचन कार्यालय में वोटर कार्ड बनने के लिए अप्लिकेशंस पहुंचेंगे। ऑफिस का कहना है कि जो नए लोग वोटर कार्ड लिस्ट में नाम चढ़ाने के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस पहुंच रहे हैं, जबकि तहसील में उन्हें अपना फॉर्म पहले जमा करना है। उसके बाद ही उनके वोटर कार्ड बन सकेंगे.कानूनगो सेक्शन में जमा करें फॉर्मएड्रेस प्रूफ या टेलीफोन व पानी का बिल, पासपोर्ट, गैस कनेक्शन, एलआईसी बांड व डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और दो कलर फोटो के साथ फॉर्म-6 तहसील में कानूनगो सेक्शन में सीधे जमा कर सकते हैं। फॉर्म-6 यहां हैं उपलब्ध

वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने या फिर वोटर कार्ड बनाने के लिए आयोग ने राशन की दुकानों, आंगनबाड़ी सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट कार्यालय व तहसील में फॉर्म उपलब्ध कराए हैं, जहां से वोटर्स बनने के इच्छुक फॉर्म लेकर वोटर्स बन सकते हैं।

Posted By: Inextlive