यूपी में पीलीभीत के मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट ने मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है.

आचार संहिता का उल्लंघन
मोदी सरकार में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्री कलराज मिश्र की गिरफ्तारी के लिये गैरजमानती वारंट जारी किया है. आपको बता दें कि कलराज को यह वारंट आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में बार-बार सम्मन दिये जाने के बावजूद कलराज मिश्र के अदालत में पेश नहीं होने पर जारी किया गया है. अदालत ने कलराज मिश्र को सरेंडर के लिये अंतिम मौका देते हुये मामले की अगली सुनवाई के लिये 8 अक्टूबर की तारीख तय की है.
2009 में मामला हुआ दर्ज
गौरतलब है कि कलराज मिश्र ने भारतीय जनता पार्टी नेता वरुण गांधी की गिरफ्तारी के बाद 28 मार्च 2009 को सदर कोतवाली में धारा 144 का उल्लंघन करके भीड़ के साथ अदालत में घुस गये. जहां पर उनके ऊपर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था. इसके साथ ही उन पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में भी मामला दर्ज किया गया था. इस बीच कलराज मिश्र ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताते हुये कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा उनको जान बूझकर इस मामले में फंसाया गया है. उन्होंने कहा कि मैं अदालत के आदेश का सम्मान करूंगा. 

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Posted By: Abhishek Kumar Tiwari