उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश

सभी स्कूलों में होगा लागू, सीट बेल्ट और हेलमेट अनिवार्य

ALLAHABAD: स्टूडेंट्स अब बिना ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल परिसर में बाइक पार्क नही कर सकेंगे। उप्र परिवहन विभाग ने इस पर रोक लगाने का फैसला किया है। साथ ही बच्चों को सीट बेल्ट और हेलमेट की अनिवार्यता के लिए भी प्रेरित करने के निर्देश दिए गए हैं। आरटीओ विभाग का कहना है कि इस संबंध में जल्द ही स्कूलों में पत्र भेजे जाएंगे। जितनी जल्दी हो सके इन नियमों का स्कूलों में पालन कराया जाएगा।

तो इसलिए जागा है शासन

आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2017 में प्रदेश में लगभग 20 हजार से अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए। लगभग 39 हजार लोग घायल हो गए। दुर्घटना पीडि़तों में 18 साल से कम उम्र के लगभग 7 फीसदी और 18 से 35 साल के लगभग 46.3 फीसदी व्यक्ति थे। यही कारण है कि शासन ने स्कूलों में बिना ड्राइविंग लाइसेंस स्टूडेंट्स के वाहनों पर रोक लगाने का फैसला किया है। इस संबंध में परिवहन विभाग की प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला का पत्र आरटीओ विभाग को प्राप्त भी हो चुका है।

पीछे बैठने वालों पर भी नजर

इतना ही नही, शासन का कहना है कि दो पहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले स्टूडेंट्स को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। इस संबंध में स्कूल व कॉलेजों की ओर से स्टूडेंट्स को यातायात नियमों का पालन कराने के भी आदेश दिए गए हैं। अगर कोई नियमों का पालन नही करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई किए जाने के आदेश भी दिए गए हैं। जल्द ही यह आदेश आरटीओ की ओर से शिक्षा विभाग व तमाम स्कूलों को भेज दिया जाएगा।

फैक्ट फाइल

शहर में कुल बाइक की संख्या- 8.87 लाख

मोपेड की संख्या- 43.83 लाख

कुल ड्राइविंग लाइसेंस की संख्या- 2.72 लाख

अक्सर देखने में आता है कि स्कूली बच्चे बाइक या स्कूटी को खतरनाक तरीके से चलाते हैं या स्टंट करते हैं। इस पर रोक लगाना जरूरी है। ऐसे में बिना लाइसेंस वाहन चलाने की प्रवृत्ति कम होगी और बच्चों को दुर्घटनाओं से बचाया जा सकेगा।

सियाराम वर्मा, एआरटीओ प्रशासन, इलाहाबाद

Posted By: Inextlive