उत्‍तरप्रदेश और गोवा का सीएम बनने के बाद अब ज्‍यादातर लोगों की नजरें होंगी इनके सांसद पद से इस्‍तीफा देने पर। यहां आपको बता दें कि सीएम पद की शपथ लेने के बावजूद अभी योगी आदित्‍यनाथ मनोहर पार्रिकर और केशव प्रसाद मौर्य सांसद पद नहीं छोड़ेंगे। दरअसल इसके पीछे भी कुछ नियम जिम्‍मेदार हैं। क्‍या हैं वो नियम आइए जानें।

ये है नियम
नियमों पर नजर डालें तो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के बाद सांसद के पास 6 महीने का वक्त होता है। सीएम पद की शपथ लेने के अगले छह महीने के अंदर वह अपने सांसद पद से इस्तीफा दे सकता है। ऐसे में गौर करें तो योगी आदित्यनाथ, मनोहर पार्रिकर और मौर्या के पास अभी सितंबर तक का समय है। तब तक ये लोग सांसद पद पर भी जैसे के तैसे बने रह सकते हैं।
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जुलाई में होने हैं राष्ट्रपति चुनाव
यहां एक और बात गौर करने वाली है कि आगामी जुलाई में राष्ट्रपति चुनाव भी होने को हैं। इसी के साथ भाजपा चाहती है कि अपने देश को अगला राष्ट्रपति भी इसी पार्टी का मिले। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव में अपनी अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए अभी ये तीनों मंत्री अपने सांसद पद से इस्तीफा नहीं देंगे।
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ले चुके हैं शपथ
याद दिला दें कि योगी आदित्यनाथ के रूप में उत्तर-प्रदेश को अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य उत्तरप्रदेश के उपमुख्यमंत्री बन गए हैं। मनोहर पार्रिकर को गोवा का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तीनों ही अपने-अपने मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। फाइनली अब ये तीनों ही राज्यसभा सांसद होने के साथ ही साथ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी हैं।   
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Posted By: Ruchi D Sharma