यूपी सीएम योगी और गोवा सीएम पार्रिकर सांसद पद से नहीं देंगे स्तीफा, जानें क्यों और क्या कहता है नियम
ये है नियम
नियमों पर नजर डालें तो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के बाद सांसद के पास 6 महीने का वक्त होता है। सीएम पद की शपथ लेने के अगले छह महीने के अंदर वह अपने सांसद पद से इस्तीफा दे सकता है। ऐसे में गौर करें तो योगी आदित्यनाथ, मनोहर पार्रिकर और मौर्या के पास अभी सितंबर तक का समय है। तब तक ये लोग सांसद पद पर भी जैसे के तैसे बने रह सकते हैं।
पढ़ें इसे भी : योगी के प्रिय कालू और दो गाय भी जाएंगे लखनऊ
जुलाई में होने हैं राष्ट्रपति चुनाव
यहां एक और बात गौर करने वाली है कि आगामी जुलाई में राष्ट्रपति चुनाव भी होने को हैं। इसी के साथ भाजपा चाहती है कि अपने देश को अगला राष्ट्रपति भी इसी पार्टी का मिले। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव में अपनी अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए अभी ये तीनों मंत्री अपने सांसद पद से इस्तीफा नहीं देंगे।
पढ़ें इसे भी : लखनऊ सीएम ऑफिस के बगल में हैं 'भूत बंगला', नहीं टिक पाता कोई अफसर, नेता
ले चुके हैं शपथ
याद दिला दें कि योगी आदित्यनाथ के रूप में उत्तर-प्रदेश को अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य उत्तरप्रदेश के उपमुख्यमंत्री बन गए हैं। मनोहर पार्रिकर को गोवा का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तीनों ही अपने-अपने मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। फाइनली अब ये तीनों ही राज्यसभा सांसद होने के साथ ही साथ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी हैं।
पढ़ें इसे भी : जब फेसबुक ने सॉल्व कर दी मर्डर मिस्ट्री