प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रचार और फीडबैक मैकेनिज्म को पुख्ता करने के लिए कैबिनेट ने सूबे के सभी 822 ब्लॉक में लोक कल्याण मित्र की तैनाती का निर्णय लिया है।


lucknow@inext.co.inLUCKNOW : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। तय हुआ है कि इन्हें इंटर्नशिप के आधार पर एक साल के लिए रखा जाएगा जिसकी अवधि दो साल करने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। परीक्षा के जरिए चयनित किए जाने वाले लोक कल्याण मित्र को राज्य सरकार 25 हजार रुपये मानदेय देगी जबकि पांच हजार रुपये यात्रा भत्ते के रूप में दिए जाएंगे।परीक्षा का जिम्मा डीएम और सीडीओ को


चखास बात यह है कि राज्य सरकार ने महिलाओं को खास तवज्जो देते हुए तय किया है कि 30 फीसद महिलाओं को लोक कल्याण मित्र बनाया जाएगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी डीएम और सीडीओ के जिम्मे होगी। इसके लिए आयु सीमा 21 से 40 वर्ष और शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन होगी। इसके अलावा कंप्यूटर की जानकारी होना और सामाजिक पटल पर दो साल काम करने का अनुभव भी जरूरी होगा। ये लोक कल्याण मित्र गांव-गांव जाकर सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करेंगे और आवश्यकतानुसार लोगों की योजनाओं के ऑनलाइन फॉर्म भरने में मदद करेंगे। इसके लिए लोक कल्याण मित्र को पहले ट्रेनिंग भी दी जाएगी जो गिरि इंस्टीट्यूट, टाटा इंस्टीट्यूट, आईआईएम और बीएचयू की मदद से हो सकती है। सूचना विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया गया है। वहीं प्रदेश स्तर पर दो वरिष्ठ अधिकारी इसका कोऑर्डिनेशन करेंगे।अन्य कैबिनेट फैसलेकिसी भी एयरलाइंस से यात्रा कर सकेंगे विधायककैबिनेट ने यह भी तय किया कि विधायक अब किसी भी एयरलाइंस से हवाई यात्रा कर सकेंगे। दरअसल वर्तमान व्यवस्था में इंडियन एयरलाइंस से यात्रा करने से पहले विधायकों को मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर लेना होता था। इसके बाद ही उनके टिकट का भुगतान संभव होता था। वहीं किसी अन्य एयरलाइंस से यात्रा करने पर उन्हें भुगतान मिल जाता था। अब सरकार ने तय किया है कि विधायक अपनी इच्छा मुताबिक किसी भी एयरलाइंस से यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पूर्व अनुमति नहीं लेनी होगी। उल्लेखनीय है कि विधायकों को यात्रा भत्ते के रूप में 4।25 लाख रुपये सालाना भुगतान किया जाता है। इसमें हवाई यात्रा, रेल यात्रा, पेट्रोल भत्ता भी शामिल होता है। हालिया निर्णय से राज्य सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। केजीएमयू में दो नई फैकल्टी

कैबिनेट ने राजधानी के किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में दो नई फैकल्टी बनाने का निर्णय लिया है। अभी तक केजीएमयू में केवल डेंटल और मेडिसिन फैकल्टी है। हालिया निर्णय के बाद अब वहां पैरामेडिकल और नर्सिंग फैकल्टी भी बनाई जा सकेगी। इसके अलावा यह भी तय किया गया है कि पूर्व की भांति केजीएमयू में प्रति-कुलपति भी तैनात किया जाएगा। वहीं एकेडमिक फैकल्टी का स्ट्रक्चर एसजीपीजीआई की तरह किया जाएगा। इसके तहत असिस्टेंट और एसोसिएशन प्रोफेसर के अलावा एडिशनल प्रोफेसर भी रखे जाएंगे। राज्य सरकार आगामी विधानसभा सत्र में इसका विधेयक भी लेकर आएगी। सरकारी भवनों से आसानी से हटेगा कब्जा

कैबिनेट ने राज्य संपत्ति विभाग के अधीन आने वाले सरकारी भवनों पर अवैध कब्जे हटाने के लिए बनाई गयी नियमावली को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके बाद पुलिस-प्रशासन की मदद से सीधे कब्जेदारों को हटाने में आसानी होगी। अभी तक विभाग को विहित प्राधिकारी के पास जाकर मुकदमा दर्ज कराना होता था और मामला कोर्ट में जाने से इसमें लंबा वक्त लगता था। अब केवल 15 दिन का नोटिस देकर इन्हें खाली कराया जा सकेगा। इसके लिए केवल मजिस्ट्रेट को लिखित सूचना देनी होगी ताकि पुलिस बल मुहैया हो सके। कैबिनेट ने इसके लिए उप्र सार्वजनिक भू-गृहादि नियमावली-2018 को मंजूरी दे दी है। इसके दायरे में ऐसे एनजीओ, राजनीतिक दल, सामाजिक संस्थाएं, न्यास, व्यवसाय संघ, कर्मचारी संघ व राजनीतिक दलों की इकाईयां या अग्रणी संस्थाओं के अप्राधिकृत अध्यासियों एवं गैर सरकारी व्यक्ति आएंगे जिनकी बेदखली की जाएगी। राज्य संपत्ति विभाग के मुताबिक तकरीबन 115 सरकारी मकानों पर अवैध कब्जे की शिकायतें हैं। अन्य कैबिनेट फैसले- कानपुर के उप्र वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान की निष्प्रयोज्य स्पिनिंग लैब को ध्वस्त किया जाएगा।- यमुना एक्सप्रेस वे एवं प्रस्तावित ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे की क्रासिंग ग्राम जगनपुर-अफजलपुर के पर इंटरचेंज के निर्माण की अनुमति - स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूलने को लेकर बनाए गये अध्यादेश को आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक के रूप में लाया जाएगा  फैक्ट फाइल - 822 ब्लॉक में होगी लोक कल्याण मित्र की तैनाती  - 01 साल के लिए फिलहाल होगी तैनाती  - 25 हजार रुपये मानदेय - 05 हजार रुपये यात्रा भत्ता - 30 फीसद महिलाओं की होगी भर्ती ये होनी चाहिए योग्यता  - आयु सीमा : 21 से 40 वर्ष - शैक्षिक योग्यता : ग्रेजुएशन - कंप्यूटर की जानकारी होना - सामाजिक पटल पर दो साल काम करने का अनुभव जरूरी - परीक्षा के जरिए चयनित किया जायेगा चयन
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Posted By: Shweta Mishra