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LUCKNOW: निर्वाचन आयोग ने बिना अनुमति अफसरों के मुख्यालय छोडऩे पर रोक लगा दी है। इमरजेंसी में छुट्टी पर जाने की सूरत में संबंधित अफसर को पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मंजूरी लेनी होगी। चुनाव तारीखों की घोषणा होने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी इस बाबत आदेश जारी किया है। आदेश में सभी जिलों में अधिकारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल.वेंकटेश्वर लू ने अफसरों को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं।

इन जगहों से हटेंगी प्रचार सामग्री

इसके अलाावा उन्होंने शासकीय कार्यालयों आदि से सभी प्रकार के पोस्टर, बैनर, झंडे, होर्डिग, वालपेटिंग एवं कटआउट आदि हटवाने के निर्देश दिए है जिस पर अमल शुरू हो गया है। सारे डीएम को भेजे गये चुनाव आयोग के आदेश में कहा गया है कि चुनाव घोषणा के 48 घंटे के अंदर विभिन्न जन संपत्तियों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, रेलवे ब्रिज, रोडवेज, सरकारी बस, बिजली व टेलीफोन के खंभे, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत आदि से सभी प्रकार की अनधिकृत राजनीतिक प्रचार सामग्री हटवाए जाएं। इसके बाद 72 घंटे के अंदर विभिन्न निजी परिसंपत्तियों से सभी प्रकार की  अनधिकृत राजनैतिक प्रचार सामग्री हटवाई जाए।

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