-जिलाधिकारी ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लेकर की बैठक

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PATNA : जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी कुमार रवि ने आदेश दिया है कि चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति लाइसेंसी हथियार लेकर भी नहीं घूम सकता है. इसके साथ ही हथियार के नए लाइसेंस जारी करने पर भी रोक लगा दी गई है. डीएम मंगलवार को समाहरणालय में लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे.

लाइसेंसी हथियार जमा करें

डीएम ने निर्देश दिया कि चेक पॉइन्ट/नाका पर एसएसटी एवं फ्लाइंग स्क्वैड प्रचार सामग्री, अवैध शस्त्र, शराब एवं पचास हजार रुपए से अधिक की राशि जब्त करेंगे. काई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी पचास हजार से अधिक की राशि का नगद भुगतान नहीं कर सकता है. उन्होंने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में कमिटि बनाकर यह सुनिश्चित करें कि सारे लाइसेंसी हथियार जमा हो गए हैं. उन्होंने निर्देश दिया कि फ्लाइंग स्कावड एवं एसएसटी को गाड़ी उपलब्ध करा दी जाए.

हर अधिकारी अपने क्षेत्र में घूमें

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी सेक्टर पदाधिकारी एवं सभी पुलिस पदाधिकारी अनिवार्य रूप से अपने-अपने क्षेत्र में घूमें. मतदान के 48 घंटे पहले कोई भी अभ्यर्थी प्रचार प्रसार नहीं करेंगे. चुनाव के दिन अभ्यर्थियों को अलग से वाहन की अनुमति लेनी होगी. अनुज्ञप्ति प्राप्त वाहन पर पांच से अधिक आदमी नहीं बैठेंगे. चुनाव अभिकर्ता को मतदान के दिन एक वाहन परिचालन की अनुमति दी जाएगी. हरेक विधानसभा क्षेत्र के लिए अभ्यर्थी को एक-एक गाड़ी परिचालन की अनुमति मिलेगी.

मकान मालिक की इजाजत से ही लगेंगे पोस्टर

कुमार रवि ने बताया कि 10 वाहनों से अधिक का परिचालन जुलूस में नहीं किया जाएगा. व्यवसायिक वाहन की अनुमति के बाद हीं उसपर बैनर पोस्टर लगाया जा सकता है. इसके साथ ही निजी भवनों एवं परिसम्पत्तियों पर बिना मकान मालिक की अनुमति के पोस्टर और बैनर नहीं लगाया जा सकता है. किसी भी पोस्टर पर प्रकाशक का नाम एवं संख्या का उल्लेख अनिवार्य होगा. मतदान के दिन 200 मीटर के दायरे में कोई भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता राजनीतिक गतिविधियां नहीं कर सकते.