लंदन (पीटीआई)। ब्रिटेन के उच्च न्यायालय के एक जज ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत में उसके प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ अपील करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि विजय माल्या को भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण की कार्यवाही चल रही है। उसके खिलाफ 9,000 करोड़ रुपये के बैंक लोन डिफॉल्ट में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। फरवरी में ब्रिटेन के गृह मंत्री ने माल्या को भारत भेजने का का आदेश दिया था। इसके बाद माल्या ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत गठित विशेष अदालत के फैसले को पिछले महीने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

मौखिक विचार के लिए आवेदन करने का पांच दिनों का समय
यूके न्यायपालिका के एक प्रवक्ता ने कहा, 'अपील की अनुमति के लिए आवेदन को जज विलियम डेविस ने 05/04/2019 को खारिज कर दिया है। आवेदक (माल्या) के पास मौखिक विचार के लिए आवेदन करने का सिर्फ पांच दिनों का समय है। यदि रिन्यूअल एप्लीकेशन दिया जाता है, तो इसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सामने रखा जाएगा और सुनवाई के साथ निपटा जाएगा।' बता दें कि माल्या मार्च 2016 से ब्रिटेन में है और अप्रैल 2017 में स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा प्रत्यर्पण वारंट पर मिले जमानत पर रह रहा है। बता दें कि लंदन कोर्ट में पिछले हफ्ते भारतीय बैंकों की उस याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें बैंकों ने यूके स्थित आईसीआईसीआई बैंक में माल्या के करंट अकाउंट पर कब्जा करने की अपील की दायर थी। बेंगलुरु डीआरटी ने अपने आदेश में बैंकों को अनुमति दी है, जिसके आधार पर बैंकों ने लंदन कोर्ट में याचिका दायर की है।

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