क्त्रन्हृष्ट॥ढ्ढ द्ब: कीटनाशक दवा घोटाला मामले में झारखंड हाई कोर्ट से कई आरोपियों को झटका लगा है. जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की अदालत ने इनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया है. कीटनाशक दवा घोटाला मामले में चाईबासा के तत्कालीन डीएफओ राम प्रताप सिंह, गिरिडीह के रेंज ऑफिसर अभय कुमार सिंह, रेंज ऑफिसर हजारीबाग मंगल कच्छप, गढ़वा के डीएफओ अजीत कुमार आजाद, हजारीबाग रेंज ऑफिसर सुशील उरांव व पंकज श्रीवास्तव को आरोपित बनाया गया है. इन लोगों ने निचली अदालत द्वारा डिस्चार्ज पीटिशन को खारिज करने को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले में पूर्व में अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. शनिवार को अदालत ने फैसला सुनाया.

क्या है मामला

दरअसल, वर्ष 1986 से 89 तक फर्जी बिल व फर्जी दवा के नाम पर 26 लाख रुपए का घोटाला किया गया, जिसमें इन अधिकारियों के शामिल होने का आरोप लगा. मामले में निगरानी विभाग (अब एसीबी) ने जांच की. इन सभी लोगों को खिलाफ निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है, जिसके आधार पर निचली अदालत ने इन पर आरोप गठित कर दिया है. सभी आरोपियों की ओर से निचली अदालत में डिस्चार्ज पीटिशन दाखिल किया, जिसे खारिज कर दिया गया.