- स्कूली वाहन चलाने वाले ड्राइवरों पर डिपार्टमेंट रखेगा नजर

- ड्राइवरों के मिसबिहेव करने पर स्कूल प्रिंसिपल को देना होगा जवाब

- स्कूलों में नहीं बनी गाइडलाइन, बीएसए और डीआईओएस को भेजेंगे नोटिस

- बच्चों की पहली शिकायत पर दो माह के लिए निरस्त किया जाएगा लाइसेंस

- लगातार शिकायत मिलने पर हमेशा के लिए कैंसिल किया जाएगा लाइसेंस

- स्कूली वाहनों के ड्राइवरों के व्यवहार का बच्चों से लेंगे फीडबैक

- बच्चों की शिकायत पर कैंसिल किया जाएगा ड्राइवरों का लाइसेंस

LUCKNOW: स्कूली वाहनों में अगर ड्राइवर बच्चों से मिसबिहेव करेंगे तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, साथ ही उस स्कूल के प्रिंसिपल से भी पूछताछ की जाएगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार स्कूली वाहनों के लिए नई गाइड लाइन लागू की जा चुकी है। हालांकि स्कूली वाहनों के परमिट के नियमों में अभी बदलाव हो सकता है।

बच्चे देंगे फीडबैक

कुछ दिन पहले स्कूली वाहन के एक ड्राइवर ने एक बच्चे को फटकारा था। जिससे बच्चा बीच रास्ते ही वाहन से उतरकर गायब हो गया था। जीआरपी ने बच्चे को तलाश कर परिजनों को सौंपा था। इस घटना को देखते हुए ही परिवहन विभाग के अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि स्कूली वाहनों की चेकिंग के दौरान बच्चों से ड्राइवर का फीडबैक लिया जाएगा। बच्चे अगर ड्राइवर की शिकायत करेंगे तो उसका लाइसेंस कम से कम दो माह के लिए निलंबित किया जाएगा।

जवाब स्कूल देगा

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि ड्राइवर यदि बच्चों से मिसबिहेव करता है तो उसका जवाब स्कूल को देना होगा। स्कूलों को अपने यहां के स्कूली वाहनों के साथ उन वाहनों का भी लेखा-जोखा रखना होगा जिनसे बच्चे स्कूल आते हैं। इसके लिए सभी स्कूलों को एक वाहन प्रबंधन समिति बनानी है, जिसके अध्यक्ष स्कूल प्रिंसिपल होंगे। हालांकि अभी किसी स्कूल में यह समिति नहीं बनी है।

आरटीओ को देनी है जानकारी

सभी स्कूलों को वाहन समिति बना कर आरटीओ ऑफिस में इसकी जानकारी देनी है। समिति न बनने के मामल में जल्द ही बीएसए और डीआईओएस को लेटर लिखा जाएगा और उनसे समिति गठित करने के लिए कहा जाएगा। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी तरह का खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं होगी।

कोट

बच्चों से मिसबिहेव करने वाले ड्राइवरों का लाइसेंस निलंबित होगा। स्टूडेंट की शिकायत पर जांच के बाद कुछ समय के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। लगातार शिकायत मिलने पर ड्राइवर का लाइसेंस हमेशा के लिए निरस्त किया जाएगा।

गंगाफल

अपर परिवहन आयुक्त, सड़क सुरक्षा

परिवहन विभाग, यूपी