पेशी पर आये सांसद को रहना पड़ा हिरासत में

PRAYAGRAJ: सांसद भरत सिंह ने शनिवार को विशेष कोर्ट एमपी/एमएलए के न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी के समक्ष चार मुकदमों में सरेंडर कर दिया। जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रत्येक मुकदमे में बीस-बीस हजार रुपए की दो जमानत व इतनी ही धनराशि का मुचलका पेश करने पर रिहा किए जाने का आदेश दिया।

सांसद पर दर्ज केस

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बलिया जिले के हल्दी थाना में विनोद सिंह ने 30 अगस्त 13 को रपट दर्ज कराई थी कि वह गंगापुर में बाढ़ स्थल पर मौजूद था तभी पूर्व मंत्री भरत सिंह व उनके समर्थक अनमोल सिंह ने मारापीटा गाली दिया और कपड़े फाड़ दिया।

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बलिया जिले के सहतवार थाना में थानाध्यक्ष रामाश्रय भारती ने 21 जनवरी 12 को रपट दर्ज कराई थी कि ग्राम दुधैला में कई लोगों के साथ इकट्ठा होकर वोट मांग रहे थे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन किया। कोई अनुमति नहीं दिखा सके थे।

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बलिया जिले के थाना दुबहड़ में 18 जनवरी 2012 स्ट्रेटिक मजिस्ट्रेट विधान सभा सदर बलिया शिवमूरत पांडेय ने रपट दर्ज कराई कि चुनाव प्रचार के दौरान इनकी गाडि़यों में शस्त्रधारी चल रहे थे। जबकि धारा 144 लागू थी। निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया गया है।

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बलिया जिले के थाना दुबहड़ में सिपाही रामधारी सिंह ने 22 अप्रैल 07 को रपट दर्ज कराया था कि इन्हें तीन गाडि़यों की अनुमति थी, किन्तु शहीद स्मारक के बगीचे में 67 छोटे वाहन, तीन बड़े वाहन मौजूद थे।