PRAYAGRAJ: अपहरण के केस में गवाह के मुकरने पर विशेष कोर्ट एमपी एमएलए के न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने साक्ष्य के अभाव में विधायक अशोक राण, प्रियंकर राणा, अदित नारायण, जयवीर सिंह, सुमित चौहान, राजवीर गहलौत, अशरफ उर्फ लंगड़ा, राजवीर सिंह, रजावत, रोहित कुमार, नीरज प्रताप सिंह को बेदाग बरी किया. कोर्ट ने मुख्य गवाह दीपा शर्मा को कोर्ट में सशपथ झूठा बयान देने के जुर्म में अलग से मुकदमा दर्ज करके उन्हें आदेशित किया है कि वे सात जून 2019 को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. क्यों न उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाय.

मामला यह था कि जिला बिजनौर के थाना धामपुर में पांच जून 2012 को रपट दर्ज कराया कि रात्रि 11 बजे अशोक राणा का भांजा उदित राणा व 8 से 10 लोगों ने असलहों से लैस होकर घर में प्रवेश किया. जबरदस्ती उसके पति को उठा ले गए. मोबाइल छीन लिए और धमकी दिया कि अगर कहीं सूचना दिया तो पूरे परिवार को मार दिया जाएगा.

पुलिस ने विवेचना के बाद अपहरण का आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया.