- नगर निगम एरिया में मकान के अवशेष गिराने पर लगाया जाना था जुर्माना

- अभी तक निगम नहीं लगा पाया किसी पर जुर्माना

- अवशेष गिरने के कारण लगता जाम, पब्लिक होती परेशान

GORAKHPUR: नगर निगम एरिया में सार्वजनिक जगहों पर कचरा फैलाने से लेकर गोबर डालने, गंदगी नाली में बहाने, बिना स्वीकृति के गड्ढा खोदने, डिवाइडर काटने, सड़क पर निजी सामग्री बिखेरने पर जुर्माने का प्रावधान है. इसके अलावा निगम में पब्लिक सर्विस को रोकने और निगम की सुविधाओं में रोड़ा अटकाने पर जुर्माने की दर फिक्स की गई है. लेकिन आज तक ये नियम किसी पर लागू नहीं किया गया है. 9 अक्टूबर 2018 को नगर निगम सदन की बैठक में 24 किस्म के कृत्यों पर जुर्माने की दर तय की गई थी. जिसके तहत निजी मकान, दुकान इत्यादि के निर्माण का मलवा, निर्माण सामग्री, ईट, सीमेंट आदि सरकारी भूमि पर बिखेरने पर 5,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है.

अभी तक नहीं थी कोई दर

सरकारी जमीन पर कचरा फैलाने या मलबा गिराने पर पहले भी जुर्माने का प्रावधान था. लेकिन जुर्माने की दर निश्चित नहीं थी और दोषी पाए जाने पर 100 से लेकर 1,000 रुपए तक जुर्माना लिया जाता था. स्पेशल केस में जुर्माने की दर फिक्स करने के लिए निगम ने एक प्रस्ताव तैयार किया. जिस पर सदन में चर्चा हुई. इसके बाद उसे सर्वसम्मति से पारित किया गया, इसे निगम की आय बढ़ाने के सोर्स के रूप में भी देखा जा रहा है. रेट फिक्स होने के बाद निगम ने 24 कृत्यों के जुर्माने की दर को गजट कर आपत्ति मांगी थी. पर अभी तक कोई आपत्ति नहीं आई है.

बिखरा हुआ है सड़कों पर मलबा

मार्च से ही बिल्डिंग निर्माण कार्यो में तेजी आ जाती है. शहर में इस समय एक दर्जन जगहों पर निर्माण कार्य चल रहे हैं. पूरानी बिल्डिंग को ध्वस्त कर नए का निर्माण किया जा रहा है. इसके अलावा सरकारी विभागों की ओर से भी कई जगहों पर निर्माण कार्य हो रहे हैं जिनके मलबे को रास्ते पर ही रखा गया है. मोहद्दीपुर, गिरधरगंज, बेतियाहाता, प्रेमचंद पार्क, राप्ती नगर, मेडिकल रोड आदि जगहों पर इनके कारण आए दिन जाम लगता रहता है. लेकिन इनके खिलाफ निगम कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है.

वर्जन

निगम सड़कों पर मलबा फेंकने वालों पर कार्रवाई करता था पर जुर्माने की दर फिक्स नहीं थी. इसी वजह से इस मद से निगम को आय भी नहीं मिल सकी. जल्द ही नई दरों को लागू कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.

डीके सिन्हा, अपर नगर आयुक्त