- पार्षदों ने सर्किट हाउस में नगर विकास मंत्री से की मुलाकात allahabad@inext.co.in

ALLAHABAD:

चाय, पान, दूध-मलाई, नाई आदि छोटी-मोटी दुकानें लगाने वालों को अब पांच गुना बढ़ा हुआ हाउस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नगर विकास मंत्री आजम खां ने हाउस टैक्स नियमावली में संशोधन का आदेश जारी कर दिया है। बुधवार को इलाहाबाद पहुंचे नगर विकास मंत्री ने पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान यह जानकारी दी। यह भी बताया कि पानी का मीटर लगाने केआदेश पर भी रोक लगा दी गई है।

क्या है पार्षदों की मांगें

-2013 सम्पत्ति कर नियमावली में संशोधन कर प्रमोशनल सरचार्ज खत्म हो

- छोटी दुकानों सहित कामर्शियल भवनों पर हाउस टैक्स पांच से छह गुना अधिक बढ़ा है, जिसे कम किया जाए

-वाटर टैक्स निर्धारित करने के लिए नहीं लगाए जाएं मीटर

-घर-घर से कूड़ा उठाने के कार्य में असफल हरी-भरी का एग्रीमेंट समाप्त हो

इनके सामने उठा मुद्दा

आजम खां के साथ मुलाकात में

सर्वदलीय पार्षद संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल में शामिल पार्षद शिवसेवक सिंह, कमलेश सिंह, चंद्रशेखर उर्फ बच्चा, चंद्र प्रकाश गंगा, उत्तम कुमार आदि मौजूद थे।

नहीं लगेंगे वाटर मीटर

नगर विकास मंत्री ने कहा कि नियमावली में संशोधन का आदेश दिया गया है। अब छोटी-छोटी दुकानों पर ज्यादा टैक्स नहीं बढ़ने पाएगा। वाटर मीटर भी नहीं लगाया जाएगा। क्योंकि पानी प्राकृतिक संपदा है। मीटर लगाकर टैक्स निर्धारण करना गलत है।