नवाज शरीफ अयोग्य करार

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को आजीवन अयोग्य करार दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यी्य बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को धारा 62-1 एफ के तहत अयोग्य करार दिया गया है तो इसका मतलब वह आजीवन अयोग्य रहेगा। इस फैसले के तहत कोई व्यक्ति देश में चुनाव नहीं लड़ सकता है।

याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था

बता दें कि गत फरवरी महीने में ही कोर्ट ने धारा 62 और 63 के तहत नवाज शरीफ को अयोग्य करार दिया था, जिसके बाद उन्हें पार्टी के अध्यक्ष पद और प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद 14 फरवरी को पांच न्यायाधीशों की बेंच ने 17 अपीलों और अनुच्छेद 62 के तहत अयोग्यता की अवधि को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था।    

बेटी मरियम फैसले से नाराज

कोर्ट का फैसला आने के बाद नवाज की बेटी मरियम ने कहा कि इस तरह का मजाक पहले भी सुप्रीम कोर्ट देश के दूसरे प्रधानमंत्रियों के साथ कर चुकी है। कोर्ट के फैसले से नाराज मरियम ने कहा कि यह ठीक वैसा ही फैसला है, जिसके तहत जुल्फीकार अली भुट्टो को फांसी दी गई और बेनेजीर भुट्टो की हत्या हुई। बता दें कि पिछले वर्ष अयोग्य ठहराए जाने के बाद नवाज ने कई रैलियां की, जिसमें सभी में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया था। उनका कहना था कि सु्प्रीम कोर्ट के कुछ जज जब चाहे किसी को भी पीएम की कुर्सी से अयोग्य ठहरा देता है।

पनामाकांड में नवाज का नाम सामने आया

पनामाकांड में नवाज का नाम सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पिछले वर्ष अयोग्य करार दिया था। इसके बाद फरवरी में कोर्ट ने उन्हें पार्टी के प्रमुख पद से भी हटा दिया था। अयोग्य ठहराए जाने के बाद नवाज ने लाहौर की सीट से अपनी पत्नी कुलसुम नवाज को मैदान में उतारा था, लेकिन जीतने के बाद भी वह अपनी बीमारी के चलते एक दिन भी संसद नहीं जा सकीं। उनका अब भी लंदन में ईलाज चल रहा है। नवाज पर आए ताजा फैसले के बाद उनका पॉलिटिकल करियर पूरी तरह से खत्म माना जा रहा है। हालांकि यह भी सच है कि वह पार्टी में एक बड़ी भूमिका में बने रहेंगे लेकिन उनका काम अब पूरी तरह से परदे के पीछे ही होगा।

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