पांच किलो वॉट तक के घरेलू कनेक्शन पर मिली राहत

Meerut। अब पांच किलो वॉट तक के घरेलू कनेक्शन का कमर्शियल उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं बड़ी राहत दी गई है। दरअसल, राज्य विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार पांच किलो वॉट तक के कनेक्शन का कमर्शियल इस्तेमाल पर एफआईआर नही होगी। विभाग केवल असेस्मेंट बनाकर उपभोक्ता से वाणिज्यक दर से बिल की वसूली करेगा।

फैक्ट्स

पांच किलो वॉट के कनेक्शन पर नहीं होगी एफआईआर।

घरेलू कनेक्शन के कमर्शियल उपयोग करने वालों पर धारा 126 के तहत बनेगा केस।

चोरी पकड़े जाने पर कमर्शियल दरों से करना होगा बिजली उपयोग का भुगतान।

घरेलू दुकानों, पार्लर, परचून, स्टेशनरी, डेयरी आदि में हो रहा है घरेलू बिजली का उपयोग।

गत छह माह में 827 के करीब घरेलू कनेक्शनों का होता मिला है कमर्शियल उपयोग।

पांच किलो वॉट तक लोड पर यह छूट दी गई है लेकिन जुर्माना पहले जैसे ही वसूला जाएगा।

बीएस यादव, चीफ इंजीनियर