- समय पर मतदान कार्मिकों को मिलेगा पैसा
- आयोग के निर्देश पर चल रही है तैयारी
आगरा. जब से केंद्र में मोदी की सरकार बनी है. तब से कैशलेस काफी प्रचलन में आया है. रेलवे की टिकट बुकिंग का विषय हो या फिर मोबाइल और बिल जमा करने का विषय हो, अधिकांश लोग कैशलेश ही काम कर रहे हैं. अब चुनाव आयोग पहले बार चुनाव ड्यूटी करने वालों को कैशलेस ही भुगतान करने जा रहा है. सीधे कर्मचारियों के खातों में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा. चुनाव ड्यूटी में लगाए गए कर्मचारियों से उनके एकाउंट नम्बर मांगे जा रहे हैं. नई व्यवस्था को ठीक से लागू करने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं.
जोर शोर से चल रहा है कार्य
लोकसभा चुनाव शांति पूर्ण और पारदर्शिता के साथ कराए जाने के लिए आयोग से लेकर जिला प्रशासन जुटा हुआ है. पोलिंग बूथ से लेकर पोलिंग पार्टियों को रवाना करने की तैयारी की जा रही है. मतदान कार्मिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो सके, इसके साथ ही उन्हें चुनाव डयूटी के दौरान मिलने वाले मानदेय के लिए भटकना न पडे़ इसका विशेष ध्यान रखा गया है. चुनाव आयोग ने पहली बार मतदान कार्मिकों के खातों में पैसा ट्रांसफर किए जाने के निर्देश दिए हैं.
रिजर्व स्टाफ को नहीं मिलेगा पैसा
चुनाव ड्यूटी के लिए रिजर्व स्टाफ को चुनाव ड्यूटी का पैसा नहीं मिलेगा. जो मतदान कार्मिक रिजर्व में होते हैं, उन्हें भी पोलिंग पार्टियों के रवाना होने के साथ ही बुलाया जाता है. जिन मतदान कार्मिकों की डयूटी लगाई जाती है, इन केस वह नहीं आते हैं तो ही रिजर्व स्टाफ में भेजा जाता है. जो चुनाव ड्यूटी करता है, उसे ही चुनाव डयूटी का पैसा दिया जाता है. रिजर्व वाले कार्मिकों नहीं दिया जाता है. रिजर्व वाले स्टाफ के लिए पैमेंट का कोई प्रावधान नहीं है.
- 20 हजार 345 मतदान कार्मिक
- चार सदस्यों की टीम लगाई जाएगी मतदेय स्थल पर
- 3778 हैं पोलिंग स्टेशन
- 1760 हैं पोलिंग सेंटर
इतना मिलता है
पीठासीन को 1250 रुपये
सहायक मतदान अधिकारी 950 रुपये
सहायक को 750 रुपये
यहां से रवाना होंगी पोलिंग पार्टिया
- नवीन गल्ला मंडी, टूण्डला रोड
मांगी जा रही है डिटेल
- किस विभाग में तैनाती है
- कब से तैनात है
- अकाउंट नंबर
- बैंक का नाम
- आईएफसी कोड
- पहले डयूटी की है अथवा नहीं
आयोग के आदेश पर पूरी तरह अमल किया जाएगा. आयोग के आदेश के मुताबिक तैयारियां तेजी से चल रही हैं. मतदान कर्मियों को समय पर पैसा मिलेगा.
रमेशचंद्र
एडीएम, वित्त एवं राजस्व