- कैबिनेट के फैसले-

-24 मई को जल संग्रहण दिवस मनाएगा झारखंड, तालाबों के चयन के लिए 22 तक विधायक की अनुशंसा का होगा इंतजार

-बोर्ड-निगम के अध्यक्षों से लेकर सदस्यों तक का वेतन तय, राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त होने पर कई गुना मानदेय

- पुनरीक्षित वेतनमान पा रहे कर्मियों का महंगाई भत्ता तीन फीसद बढ़ा, पेंशनधारियों को भी लाभ

रांची : झारखंड सरकार ने 24 मई को जल संग्रहण दिवस मनाने का निर्णय लिया है और इस तिथि को एक साथ 1000 तालाबों का जीर्णोद्धार शुरू किया जाएगा। सरकार ने पहले से ही इसके लिए 3000 करोड़ का प्रावधान कर रखा है। पांच एकड़ से कम क्षेत्रफल के तालाबों के जीर्णोद्धार की इस योजना में सरकारी और निजी तालाबों का भी चयन किया जा रहा है। सरकार ने पूर्व में निर्देश दिया था कि 75 फीसद तालाबों का चयन विधायकों की अनुशंसा पर करना है और शेष 25 प्रतिशत उपायुक्त अपने स्तर से करेंगे। अब सरकार ने फैसला लिया है कि 22 मई तक विधायकों से प्राप्त अनुशंसाओं को शामिल करते हुए शेष तालाबों का चयन स्वयं उपायुक्त करेंगे। कृषि विभाग की इस योजना के तहत सरकारी तालाबों के साथ-साथ उन निजी तालाबों का भी चयन हो सकता है जिसका सार्वजनिक उपयोग होता है।

11 प्रस्ताव पर सहमति

कैबिनेट ने इसके साथ-साथ कुल 11 प्रस्तावों को सहमति प्रदान कर दी है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी कैबिनेट सचिव एसकेजी रहाटे और कृषि सचिव पूजा सिंघल ने संयुक्त रूप से दी। राज्य में अपुनरीक्षित वेतनमान पा रहे कर्मियों को एक जनवरी 2018 के प्रभाव से महंगाई भत्ता बढ़कर मिलेगा। पूर्व में प्राप्त 139 फीसद की जगह 142 फीसद कर दिया गया है। इसी श्रेणी के पेंशन भोगियों को भी अब 3 फीसद महंगाई भत्ता बढ़कर मिलेगा। लोक उपक्रमों और प्राधिकार के मनोनीत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन सरकार के स्तर से तय कर दिया गया है। पहले कुछ विभागों में यह तय था और कुछ में नहीं। अब सभी के लिए एक जैसा नियम होगा। इसी तरह दर्जा प्राप्त मंत्री और राज्य मंत्री के वेतन भी तय कर दिए गए हैं।

दर्जा प्राप्त मंत्री और राज्य मंत्री के वेतन बढ़ा

पद पहले अब

मंत्री का दर्जा : 41600 1,11,000

राज्यमंत्री का दर्जा : 39600 96000

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पद निर्धारित वेतन

बोर्ड के अध्यक्ष : 75000

उपाध्यक्ष : 50000

सदस्य : 25000

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बाहर पढ़ रहे छात्रों को मिलेगा वजीफा

राज्य में कोर्स विशेष की पढ़ाई की सुविधा होने के बावजूद दूसरे राज्यों में पढ़ाई कर रहे एससी, एसटी एवं ओबीसी छात्रों का वजीफा अब नहीं रुकेगा। यह फैसला समूह तीन और चार के छात्रों के लिए प्रभावी होगा। कैबिनेट ने पिछले दिनों लिए गए फैसले में मामूली संशोधन कर उन बच्चों को राहत देने का फैसला लिया है जिन्हें पहले से छात्रवृत्ति मिल रही थी। ऐसे छात्रों की पढ़ाई बाधित होने का अनुमान लगाया जा रहा था जिसके बाद जनप्रतिनिधियों की मांग पर इसमें आंशिक संशोधन किया गया है।

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अन्य महत्वपूर्ण फैसले

- महिला प्रसार पदाधिकारियों के लिए सेवा शर्तो का निर्धारण। इसके साथ ही इन्हें सरकारी कर्मियों की तरह सुविधाएं मिलेंगी।

- रिम्स के राजकीय पैरा मेडिकल संस्थान के संचालन के लिए 31 पदों का सृजन।

- कार्डियो-थेरोपिक सर्जरी और अन्य विभागों को मिलाकर 157 पदों को स्वीकृति मिली।

- सरायकेला-खरसावां में औद्योगिक विस्तारीकरण के लिए रुंगटा को 5.92 एकड़ भूखंड लीज पर देने का निर्णय। इसके लिए 40,11,150 रुपये की वसूली होगी।