RANCHI : हिंदपीढ़ी मुहल्ले में लड़कियों के साथ छेड़खानी और मारपीट मामले में आरोपी मोहम्मद साजिद के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया जाएगा। कोतवाली डीएसपी अजीत कुमार विमल ने हिंदपीढ़ी थाने के इंस्पेक्टर ब्रज कुमार को प्राथमिकी में उक्त धारा जोड़ने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि इस मामले में आरोपी को पहले गी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के पूछताछ में साजिद ने बताया है कि प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाली दोनों लड़कियां जब ऑफिस आना-जाना करती थी उस समय वह उन्हें भी कमेंट किया करता था। पांच जनवरी को दोनों युवतियां सड़क पर गिर गई थी। उसी समय उसने उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की थी। दोनों युवतियों ने जब इसका विरोध किया तो उसने उनके कार्यालय में घुसकर उनके साथ मारपीट की थी।

दो युवतियों की बेरहमी से की थी पिटाई

रोज-रोज की छेड़खानी से तंग आकर दोनों युवतियों ने बीच सड़क पर साजिद को फटकार लगाई थी। इसी से आक्रोश में आकर साजिद ने प्रिंटिंग प्रेस में घुसकर दोनों युवतियों के साथ काफी मारपीट की थी। मारपीट में घायल दोनों युवतियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। दोनों के बयान पर हिंदपीढ़ी थाना में साजिद खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।

सीसीटीवी कैमरे में फुटेज है कैद

इस घटना के बाद साजिद अपने घर से फरार हो गया था। वह सिकिदरी स्थित अपने एक रिश्तेदार के घर में छिपकर रह रहा था, लेकिन मारपीट का सारा वाक्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। ऐसे में इस फुटेज के आधार पर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाकर साजिद को गिरफ्तार कर लिया था।