लाइसेंस नहीं लेते हैं तो कार्रवाई होगी
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RANCHI:
यदि आप भी बिना लाइसेंस होटल या रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो 30 दिनों के अंदर लाइसेंस ले लीजिए, वरना आपके होटल या रेस्टोरेंट को बंद होने से कोई नहीं बचा सकता है। दरअसल, होटल व रेस्टोरेंट से होने वाले वायु व जल प्रदूषण को लेकर झारखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सख्त हो गया है। बोर्ड ने आदेश जारी किया है कि राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में जितने भी होटल, रेस्टोरेंट चल रहे हैं उनको 30 दिनों के अंदर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लाइसेंस लेना अनिवार्य है, अगर वो लाइसेंस नहीं लेते हैं तो उनपर कार्रवाई होगी।

पानी की बर्बादी व धुआं से प्रदूषण
झारखंड में एक हजार से अधिक होटल, रेस्टोरेंट हैं, जिसमें से अधिकतर ने पॉल्यूशन बोर्ड से लाइसेंस नहीं लिया है। होटल और रेस्टोरेंट के किचन से निकलने वाले धुंआ से बहुत अधिक पॉल्यूशन हो रहा है। लेकिन बोर्ड द्वारा कई बार आदेश निकालने के बाद भी होटल वाले गंभीर नहीं हैं। राजीव लोचन बख्शी ने बताया कि बोर्ड के पास सभी का डाटा उपलब्ध है। कितने लोगों ने लाइसेंस लिया है। इसलिए लाइसेंस नहीं लेने वालों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी।

बोर्ड की वेबसाइट पर करें आवेदन
पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेम्बर सेक्रेट्री राजीव लोचन बख्शी ने बताया कि लाइसेंस के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। पॉल्यूशन बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के तहत होटल और सर्विसिंग सेंटर का संचालन करने वाले लोगों के लिए सीटीओ कंसेंट टू ऑपरेट, सीटीई और कंसेंट टू इस्टैबलस्टिमेंट लेना अनिवार्य है। इसके उल्लंघन पर फाइन और दंड का प्रावधान किया गया है, जिसे हर हाल में लागू किया जाएगा।

सर्विस सेंटर को भी लेना है लाइसेंस
राजीव लोचन बख्शी ने बताया कि बाइक व कार की सर्विसिंग करने वाले सेंटर को भी बोर्ड से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। सर्विस सेंटर वाले पानी की बर्बादी कर रहे हैं उसे रोकना बहुत जरूरी है। बोर्ड द्वारा हमेशा निर्देश दिया जाता रहा है कि लाइसेंस ले लें, लेकिन सर्विस सेंटर वाले अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे लोगों की अब खैर नहीं है।