-प्रयागराज विकास प्राधिकरण की 123वीं बोर्ड मीटिंग में लिया गया निर्णय

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PRAYAGRAJ: सरकारी संस्थानों, अ‌र्द्ध सरकारी संस्थानों पर सोलर पैनल लगना अनिवार्य होगा। यह निर्णय प्रयागराज विकास प्राधिकरण के 123वें बोर्ड मीटिंग के दौरान लिया गया। शुक्रवार को कमिश्नर डॉ। आशीष कुमार गोयल की अध्यक्षता में पीडीए की मीटिंग के दौरान उत्तर प्रदेश एनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड 2018 की अधिसूचना के अनुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में संशोधन के लिए पेश किए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया।

प्राइवेट आवासीय भवनों को मिली है छूट

मीटिंग के दौरान पारित प्रस्ताव में सरकारी संस्थानों, अ‌र्द्ध सरकारी संस्थानों, सरकारी स्वैच्छिक संस्थान, सहायता प्राप्त संस्थान, प्रतिष्ठान आदि भवन परिसरों में भवन की छत पर विद्युत उत्पादन के लिए भवन की पीक विद्युत मांग का एक प्रतिशत क्षमता अथवा छत क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत क्षेत्रफल भी कम हो, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी जेनरेशन जोन/सोलर पावर प्लांट की स्थापना अनिवार्य किया गया है। इसके तहत 100 किलोवॉट या उससे अधिक अथवा कान्ट्रेक्टर डिमांड 120 केपीए या उससे अधिक एव जिसके साथ निर्मित क्षेत्रफल न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर का भवन होना अनिवार्य है। जबकि निजी आवासीय भवनों को इस प्रावधान से छूट दी गई है। इस बारे में विस्तृत चर्चा आगामी मीटिंग में होगी।

2019-20 के सैद्धांतिक बजट को मिली स्वीकृति

प्रयागराज विकास प्राधिकरण बिल्डिंग के कमेटी हॉल में हुई मीटिंग के दौरान वित्तिय वर्ष 2019-20 के बजट पर सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इसके साथ ही माघ मेला, कुंभ मेला तथा महाकुंभ मेला आयोजन को देखते हुए मेला क्षेत्र के आस-पास के क्षेत्रों मे पार्किंग एवं आवागमन के लिए आवश्यक क्षेत्रों को नो कंट्रक्शन जोन घोषित किए जाने के लिए महायोजना 2021 में संशोधन विषयक प्रस्ताव को आंशिक सहित शासन को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया। इलाहाबाद स्मार्ट सिटी मद, कुंभ मेला एवं अवस्थापना विकास निधि से स्वीकृत कार्यो में आंशिक विचलन की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई। इस मौके पर पीडीए उपाध्यक्ष भानु चन्द्र गोश्वामी, नगर आयुक्त उज्जवल कुमार, अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन आरएन सिंह, सहयुक्त नियोजक डीएन तिवारी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।