- नए साल पर बिना परमीशन पार्टियों की हो रही तैयारी

- आबकारी विभाग से छह होटलों ने मांगा शराब का लाइसेंस

- एडीएम सिटी के यहां परमीशन के लिए आए तीन आवेदन

- पार्टियों में नहीं होंगे सुरक्षा के इंताजम, हो सकती है वारदात

Meerut: क्राइम कैपिटल मेरठ में बिना इजाजत न्यू ईयर की पार्टियों वारदात की नई जमीन तैयार हो रही है। जी हां, शहर में अधिकतर होटल न्यू ईयर पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की परमिशन के बिना। डांस ग‌र्ल्स होंगी, शराब परोसी जाएगी। बस इस आयोजन की परमिशन नहीं होगी। ऐसे में कोई अनहोनि होगी तो इसके लिए प्रशासन होटल मालिक पर ठीकरा फोड़ेगा, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे।

आबकारी में आवेदन

आबकारी विभाग से ली गई जानकारी में सामने आया कि न्यू ईयर पार्टी के लिए बिग बाइट, रजवाड़ा, हाईफन, कंट्री इन, फलेविया और व्हीलर क्लब ने परमीशन के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा शहर के तमाम प्रतिष्ठित होटलों में न्यू ईयर पर जश्न की तैयारी चल रही है। आबकारी की परमिशन के बिना शराब परोसी जाएगी। हालांकि आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिना परमीशन शराब पिलाने वाले होटलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की परमिशन नहीं

कुछ होटलों ने तो आबकारी विभाग से परमिशन तो मांगी है, लेकिन प्रशासन को छोड़ दिया है। आबकारी विभाग से परमिशन मिलने के बाद भी प्रशासन की परमिशन जरूरी है। इसके लिए एडीएम सिटी के पास आवेदन करना है। इस बार हारमनी इन, सम्राट हैवेंस के अलावा होटल हाईफन ने न्यू ईयर पार्टी के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा अन्य किसी होटल ने परमीशन नहीं मांगी है। साफ है कि बिना परमिशन शहर के होटलों में न्यू ईयर पार्टी सेलब्रेट करने की तैयारी चल रही है।

निरस्त होगा लाइसेंस

जो होटल संचालक बिना परमिशन के पार्टी आयोजित कराएंगे, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी प्रशासन द्वारा किए जाने का प्रावधान है। प्रशासनिक सूत्रों की माने तो यदि पार्टी के दौरान कोई वारदात होती है तो होटल मालिक को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सकता है। एडीएम सिटी की रिपोर्ट पर डीएम होटल का लाइसेंस भी कैंसल कर सकते हैं।

परमिशन का नियम

किसी भी होटल या जगह पर पार्टी आयोजित करने के लिए एडीएम सिटी के यहां आवेदन किया जाता है। एडीएम सिटी द्वारा एसपी सिटी से आख्या मांगी जाती है। एसपी सिटी की रिपोर्ट के आधार पर एडीएम सिटी परमिशन देते हैं। इसकी प्रति मनोरंजन कर विभाग को भेजी जाती है, जिस पर टैक्स जमा कराया जाता है।

शराब का लाइसेंस जरूरी

शराब परोसने के लिए आबकारी विभाग की परमिशन की आवश्यकता होती है। इसके लिए पांच हजार रुपये फीस जमा करने के बाद आबकारी अधिकारी नियम व शर्तो के आधार पर परमिशन जारी करते है।

इन्होंने कहा

जो होटल मालिक न्यू ईयर पार्टी के लिए परमिशन लेंगे, वहीं पार्टी आयोजित कर सकते हैं। इसके अलावा जो बिना परमिशन के पार्टी करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

-एस। के। दूबे

एडीएम सिटी