- राज्य सरकार को पीडि़ता को सात लाख की धनराशि देने के आदेश

ALMORA: दुष्कर्म के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को दस साल कैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं राज्य सरकार पीडि़ता को सात लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी देगी।

पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा किया गया था दर्ज

अभियोजन के अनुसार चार जनवरी 2018 को पीडि़ता ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी। घर वापस लौटते वक्त रास्ते में पीडि़ता को भिकियासैंण तहसील के भकुनिया गांव निवासी रोहित सिंह और उसका दोस्त तनुज सिंह मिले। जिन्होंने पीडि़ता को जबरदस्ती अपनी बाइक में बैठा लिया और रीची की ओर ले गए। रीची में तनुज सिंह बाइक से उतर गया और रोहित पीडि़ता को बिनसर महादेव के जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसके बाद पीडि़ता के पिता ने पटवारी क्षेत्र जैना में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के बाद अभियुक्त के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र फुलारा और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैल्वाल, विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने 11 गवाहों को परीक्षित कराया। विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ। शर्मा ने अभियुक्त रोहित सिंह पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया और सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि को पर्याप्त नहीं मानते हुए पीडि़ता के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए सात लाख रुपये राज्य सरकार से दिलाए जाने के आदेश भी पारित किए हैं।