-टैफ्को कॉलोनी को खाली कराने के लिए हाईकोर्ट ने दिए स्पष्ट आदेश, कहा हर हाल में 28 मई तक खाली कराओ

-मामले को अतिसंवेदनशील को देखते हुए धारा-144 लागू लगाई गई, ड्रोन से की जा रही निगरानी, कैमरे लगने शुरू

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KANPUR : एलनगंज टैफ्को कॉलोनी में रहने वालों लोगों को अब हर हाल में खाली कराया जाएगा। हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद प्रशासन भी अब कोर्ट के सामने अब बैकफुट पर आ गया है। हाईकोर्ट ने प्रशासन द्वारा लगाई गई मर्शी पिटीशन को खारिज करते हुए हर हाल में कॉलोनी को खाली कराने के आदेश दिए हैं। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस ने भी अब आदेशों को पालन करने के लिए फूलप्रूफ प्लानिंग करना शुरू कर दिया है। फ्राइडे से सुरक्षा के मद्देनजर कॉलोनी की ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से आरएएफ को भी बुला लिया गया है।

1999 में दे चुके एफीडेविट

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में जिक्र किया है कि टैफ्को कॉलोनी के लोग 1999 में खाली करने का एफीडेविट दे चुके हैं, तो अब तक खाली क्यों नहीं किया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि 28 मई तक डीएम और एसएसपी कॉलोनी को खाली कराने के बाद एफीडेविट कोर्ट में सब्मिट करें या तो खुद पेश हों। वहीं बताते चले कि कॉलोनी में 592 परिवारों के 3868 लोग निवास कर रहे हैं। बताते चले कि 115 दुकानों को खाली कराया जा चुका है। अब अंदर बने लगभग 700 मकानों में रह रहे लोगों को खाली कराया जाना है।