समाजसेवी के पत्र को रेलवे ने लिया संज्ञान, डीएम को मामले की जांच कराने को कहा

ALLAHABAD: इलाहाबाद जंक्शन के चार सौ मीटर दायरे में स्थित शराब और बियर की दुकानें हट सकती हैं। इस मामले में आबकारी एक्ट की जांच और निष्कर्ष के लिए रेलवे प्रशासन ने डीएम संजय कुमार को पत्र लिखा है। इससे पहले समाजसेवी व इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील चौधरी ने रेलवे को पत्र लिखकर जंक्शन से चार सौ मीटर दायरे में शराब की दुकानें हटाए जाने की अपील की थी। उनका कहना था इससे यात्रियों के साथ छेड़खानी और लूट-छिनैती की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है।

देर रात तक होती है बिक्री

सुनील चौधरी ने एनसीआर जीएम अरुण सक्सेना को 17 जून को भेजे गए पत्र में लिखा था कि रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित शराब और बियर की दुकानों में देर रात नियम विरुद्ध पुलिस की मिलीभगत से शराब की बिक्री की जाती है। जिससे महिला और पुरुष यात्रियों के साथ छेड़खानी, लूट और छिनैती की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। पत्र में कहा गया था कि नियमानुसार उप्र आबकारी की दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली 1968 के अनुसार कोई भी नई दुकान चार सौ मीटर रेलवे स्टेशन के नजदीक नहीं खुल सकती। रेलवे ने इस पत्र को संज्ञान में लेकर डीएम संजय कुमार को मामले की जांच कराने और प्राप्त निष्कर्ष से अवगत कराने को कहा है। यह पत्र रेलवे के उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, यूटीएस नवीन दीक्षित ने प्रशासन को भेजा है।

रेलवे जारी नहीं करता एनओसी

उधर, रेलवे ने डीएम को भेजे गए पत्र में यह भी लिखा है कि चार सौ मीटर दायरे में शराब की दुकानें खोलने के लिए रेलवे, आबकारी विभाग को कोई एनओसी जारी नहीं करता है। बता दें कि रेलवे के मुख्य द्वार दो और तीन के नजदीक शराब और बियर की दुकानें संचालित हो रही हैं। जिन पर देर रात नियम विरुद्ध शराब बिक्री के आरोप हमेशा से लगते रहे हैं। यहां पर देर रात शराबियों का खासा जमावड़ा भी होता है।