RANCHI: अगर आपने भी अबतक बिल्डिंग का होल्डिंग टैक्स नहीं भरा है तो रांची नगर निगम टैक्स में छूट का ऑफर दे रहा है। इसके तहत एडवांस टैक्स भरने पर पांच परसेंट का डिस्काउंट दिया जाएगा। इससे लोग टाइम से पहले टैक्स भरकर कुछ पैसे बचा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर होल्डिंग टैक्स भरने में देर हुई तो आपको एक परसेंट सेस के साथ टैक्स भरना होगा। बताते चलें कि रांची नगर निगम ने एनुअल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। इसमें अलग-अलग कैटेगरी में लोगों को होल्डिंग टैक्स भरना है।

एक बार में टैक्स भरने पर फायदा

रांची नगर निगम हर साल भवन का टैक्स वसूल रहा है। इसमें लोगों को क्वार्टरली टैक्स भरने की भी सुविधा दी जा रही है। ताकि हाउस होल्डर्स पर एकमुश्त टैक्स का बोझ न पड़े। ऐसे में क्वार्टरली या एनुअली टैक्स भरने पर डिस्काउंट मिलेगा। जिसमें टोटल टैक्स अमाउंट का पांच परसेंट बचेगा।

देर होने पर मंथली एक परसेंट सेस

2016 से सेल्फ एसेसमेंट की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके बाद लोगों को हर साल टैक्स भरने का नियम बनाया गया। पहले साल तो लोगों ने किसी तरह टैक्स भर दिया। लेकिन बाद में लोग टैक्स भरने को लेकर लापरवाह हो गए। ऐसे में कई लोगों ने अपना सालाना टैक्स ही नहीं भरा। ऐसे लोगों से हर महीने एक परसेंट सेस भी वसूला जाएगा।

सिटी में डेढ़ लाख हैं हाउस होल्डर्स

रांची नगर निगम में सेल्फ एसेसमेंट कराने के बाद डेढ़ लाख हाउस होल्डर्स रजिस्टर्ड हैं। जिससे कि रांची नगर निगम को 50 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हो रहा है। वहीं इस साल निगम को टैक्स कलेक्शन से कम राजस्व मिला है, जिसे बढ़ाने के लिए निगम हाउस होल्डर्स को आफर दे रहा है।