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JAMSHEDPUR: मंगलवार को जिला जज-10 की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में सुनवाई करते हुए महेंद्र मंडल उर्फ काकू को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर 28 सितंबर को अदालत अपना फैसला सुनाएगी। महेंद्र मंडल शिवमंदिर रोड परसुडीह का रहने वाला है। इस मामले में चार लोगाें की गवाही हुई। दोषी के खिलाफ पीडि़ता ने परसुडीह थाना में सात जनवरी 2015 को मामला दर्ज कराया था। पीडि़ता ने बताया था कि वह अपने पति के साथ किराए के घर में रहती थी। उस मकान को आरोपित महेंद्र मंडल ने ही दिलवाया था, जिसके कारण उसका घर पर आना-जाना रहता था। पीडि़ता के मुताबिक उसके पति ड्राइनर हैं, इसलिए वह सुबह छह से दो बजे तक घर नहीं आते थे। इसी बीच मौका पाकर आरोपित महेंद्र मंडल आता था। इसी बीच उसने काम दिलाने का प्रलोभन दिया और अश्लील बातें करने लगे। इस दौरान उसने गलत हरकत करने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसने दुष्कर्म किया। इसके बाद धमकी दी।

पैसे का देता था लालच

पीडि़ता के मुताबिक उसकी मजबूरी व पैसे का लालच देकर उसने करीब आठ माह तक दुष्कर्म किया। यही नहीं बल्कि धमका कर दूसरे स्थान पर भी दूसरे कई व्यक्तियों से शारीरिक संबंध बनाने को मजबूर किया। जब इस बात का पता पीडि़ता के पति को चला तो आरोपित ने उसके साथ मारपीट किया। तब पीडि़ता अपने बच्चों को छोड़कर मायके चाईबासा चली गयी। इसके बाद पति आश्वासन देकर वापस जमशेदपुर ले आया। इसके बाद पीडि़ता ने थाने में मामला दर्ज कराया।