जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारियों को 31 अक्टूबर तक मिला है मौका

व्यापारी हैं परेशान, अभी कई नियमों में नहीं हुआ बदलाव

ALLAHABAD: जीएसटी में रजिस्टर्ड ट्रेडर्स के पास फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के किसी बिल या रिटर्न में गलती को सुधारने के लिए 31 अक्टूबर लास्ट डेट तय की गई है। उधर, समस्याओं को लेकर व्यापारी परेशान हैं। ट्रान वन फार्म अब तक जीएसटी पोर्टल पर अपलोड ही नहीं हुआ है।

भूल सुधार का आखिरी मौका

जीएसटी एक्सपर्ट व सीए सुमित अग्रवाल ने बताया कि जीएसटी रूल्स के तहत 2017-18 के किसी ट्रांजेक्शन, इनवाइस और क्रेडिट क्लेम को सितंबर के रिटर्न या सालाना रिटर्न जिसकी डेट पहले हो तक रेक्टिफाई किया जा सकता है। इनवर्ड सप्लाई में हुई चूक को जीएसटीआर-3 बी और आउटवर्ड सप्लाई पर जीएसटीआर-1 में ऐड, डिलीट या मोडीफाई कर सकते हैं। इनकी आखिरी डेट 20 अक्टूबर और 31 अक्टूबर है। हर डीलर को चाहिए कि वह अपने पिछले रिटर्न को उनके जीएसटीआर-2ए के साथ रिकन्साइल करे और मिसमैच पर सप्लायर या रेसिपिएंट से संपर्क कर ठीक कराए। अगर आप 2017-18 की किसी इनवाइस का रिटर्न में जिक्र करना भूल गए हैं तो उसे सितंबर महीने के जीएसटीआर-1 के टेबल 4 में संबंधित इनवाइस की ओरिजनल डेट के साथ ऐड कर सकते हैं। अगर उस इनवाइस का टैक्स नहीं चुकाया है तो उसे भी ब्याज के साथ चुका सकते हैं। सालाना रिटर्न जीएसटीआर-9 में इस तरह के डिस्क्लोजर की फैसिलिटी नहीं है।

हो गई चूक तो करें सुधार

व्यापारी नेता संतोष पनामा ने कहा कि किसी महीने की जीएसटीआर-1 में बी2बी की इनवाइस गलत दर्ज हो गई है या टैक्सेबल वैल्यू और रेट में चूक हो गई है तो इन्हें जीएसटीआर-1 के टेबल, 9ए, 9बी, 9सी में सुधारा जा सकता है। किसी महीने की बी2बी डिटेल्स किसी दूसरे महीने से दर्ज हो गई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई इंटर स्टेट के रूप में दर्ज हो गई है तो उसे टेबल 10 में अमेंड किया जा सकता है।

ऐसे करें क्लेम

- अगर कोई डीलर 2017-18 के किसी इनवाइस पर आईटीसी क्लेम करना भूल गया है तो वह सितंबर की जीएसटीआर-3बी में क्लेम कर सकता है।

- जीएसटीआर-9 पार्ट 4 के पाइंट 13 में भी ऐड कर सकता है।

- अगर सप्लायर ने आईटीसी क्लेम किया है, लेकिन जीएसटीआर-1 नहीं भरा है तो यह ट्रांजेक्शन 2ए में नजर नहीं आएगा।

- अगर आपने गलती से ज्यादा आईटीसी क्लेम कर लिया है तो उसे जीएसटीआर-3बी के टेबल 4 बी 2 और जीएसटीआर-9 के पार्ट 4 पाइंट में 12 डिस्क्लोज किया जा सकता है।

- किसी भी महीने का जीएसटीआर-2ए का मंथली डेटा एक्सेल फार्मेट में डाउनलोड हो सकता है।

31 के बाद कोई आपच्र्युनिटी नहीं मिलेगी। आईडी पासवर्ड जिन व्यापारियों के गलत आए, संशोधित होकर आज तक नहीं आए। बैलेंस शीट इनकम टैक्स में जा चुकी है। ट्रान-1 अभी तक पोर्टल पर नहीं डाला गया है। मिसमैच कैसे दूर होगा।

संतोष पनामा

संयोजक, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति