-डेढ़ गुना या फिर उससे कम ही बढ़ेगा कॉमर्शियल हाउस टैक्स, मेयर के प्रस्ताव पर कैबिनेट में मिली मंजूरी

PRAYAGRAJ: एक झटके में पांच से छह गुना तक बढ़ाए गए कॉमर्शियल हाउस टैक्स के बोझ से शहर के छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत मिल गई है। आवासीय क्षेत्र में छोटी-छोटी दुकानें खोल कर आजीविका चलाने वाले इन दुकानदारों को डेढ़ गुना या इससे कम हाउस टैक्स देना होगा। मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी के प्रस्ताव पर सोमवार को कैबिनेट ने छोटे दुकानदारों का टैक्स कम करने का निर्णय लिया। पिछले करीब तीन साल से छोटे दुकानदारों का टैक्स कम किए जाने की लड़ाई लड़ी जा रही थी।

सीएम से मिली थीं मेयर

छोटे दुकानदारो को राहत देने के लिए मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने मुख्यमंत्री से मिलकर कॉमर्शियल हाउस टैक्स नियमावली में संशोधन की मांग की थी। इस पर मुख्यमंत्री ने संशोधन के फार्मूले को कैबिनेट की मंजूरी मिलने का आश्वासन दिया था। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सोमवार को नियमावली संशोधन का आदेश भी जारी कर दिया गया।

इन्हें मिलेगी काफी राहत

छोटे दुकानों के लिए कॉमर्शियल टैक्स का जो फार्मूला तैयार किया गया है, उसके तहत 10 बाई 12 और अधिकतम 10 बाई 15 की दुकानों को ही शामिल किया गया है। इनमें चाय-पान, जनरल मर्चेट के साथ ही मोची, दर्जी की छोटी दुकानों को शामिल किया गया है। इनसे आवासीय हाउस टैक्स का अधिकतम डेढ़ गुना या फिर उससे भी कम सेमी-कॉमर्शियल हाउस टैक्स लिया जाएगा।

तीन गुना तक की रखी थी मांग

नगर निगम एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से लागू कॉमर्शियल टैक्स नियमावली में संशोधन करते हुए शहर के रेस्टोरेंट, होटल मालिकों द्वारा कॉमर्शियल हाउस टैक्स आवासीय हाउस टैक्स का पांच से दस गुना तक बढ़ाए जाने की जगह अधिकतम तीन गुणा तक बढ़ाए जाने की मांग की गई थी। प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, लेकिन शासन ने निरस्त कर दिया.अब 10 बाई 12 और 10 बाई 15 से अधिक एरिया वाले कॉमर्शियल भवन स्वामियों को पांच से दस गुणा वृद्धि के साथ लगाए गए कॉमर्शियल टैक्स का ही भुगतान करना होगा। साथ ही एरियर भी जमा करना होगा।