RANCHI : विपक्ष के भारी विरोध के बीच शनिवार को विधानसभा में जबरन धर्मातरण पर रोक लगाने वाले झारखंड धर्म स्वतंत्र विधेयक, ख्0क्7 पास हो गया। वहीं, झामुमो विधायकों के हंगामे व उनके द्वारा सदन के बहिष्कार के बीच भूमि अर्जन संशोधन विधेयक, ख्0क्7 भी पास हुआ। विपक्ष ने जहां धर्म स्वतंत्र विधेयक लाने पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए वहीं भू अर्जन संशोधन विधेयक को सीएनटी-एसपीटी में संशोधन को वापस लेने पर इसे बैकडोर से फिर से लाने का प्रयास बताया।

प्रवर समिति भेजने का प्रस्ताव खारिज

विपक्ष के विधायकों ने दोनों विधेयकों को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव दिया था, जो स्वीकृत नहीं हुआ। झामुमो के स्टीफन मरांडी ने झारखंड धर्म स्वतंत्र विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव दिया था। वहीं विपक्ष के क्ब् विधायकों ने भूमि अर्जन संशोधन विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव दिया था।

झारखंड धर्म स्वतंत्र विधेयक में क्या है प्रॉविजन

क्-बलपूर्वक अथवा प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने पर तीन साल सजा व भ्0 हजार रुपए जुर्माना

ख्- नाबालिग, महिला, एससी-एसटी के जबरन धर्मातरण पर चार साल कैद व एक लाख जुर्माना

इनके लिए जमीन का होगा अधिग्रहण

भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के बाद सिर्फ विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, रेल, सड़क, जलमार्ग, विद्युतीकरण, सिंचाई, जलापूर्ति पाइपलाइन, टांसमिशन लाइन तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए बनाई जानेवाली आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए सरकार जमीन का अधिग्रहण कर सकेगी।

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