1- समानता का अधिकार
आर्टिकल 14 से 18 में समानता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है।
आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष भारत के हर नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है।
आर्टिकल 15 में धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव ना करने का अधिकार है।
आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में भारत के नागरिकों को अवसर की समानता का अधिकार दिया गया है।
आर्टिकल 17 में छुआछूत की प्रथा का अंत कर सभी को एक समान होने का अधिकार मिलता है।
आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत कर के सभी को समान होने का अधिकार दिया गया है।
क्‍या है निजता का अधिकार और किस मौलिक अधिकार के तहत है इसका जिक्र,जानें अपने मौलिक अधिकार

2- स्वतंत्रता का अधिकार
आर्टिकल 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकारों के संबंध में है।
आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी स्थान पर जमा होने, संघ या यूनियन बनाने, भारत के किसी भी हिस्से में आने जाने, निवास करने के साथ कोई भी जीविकोपार्जन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार है।
आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार प्राप्त है।
आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के साथ निजता को भी मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है।
आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार प्राप्त है।
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3- शोषण के विरुद्ध अधिकार
आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का उल्लेख है।
आर्टिकल 23 में मानव और दुर्व्यापार और बलात्श्रम के प्रतिषेध का अधिकार है।
आर्टिकल 24 में कारखानों में 14 वर्ष तक बालकों के नियोजन का प्रतिषेध का अधिकार प्राप्त है।
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4- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
आर्टिकल 25 से 28 में धर्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है।
आर्टिकल 25 में  अंत:करण की और किसी भी धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इसमें सिखों को कटार रखने की आजादी प्राप्त है।
आर्टिकल 26 में धर्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है।
आर्टिकल 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है।
आर्टिकल 28 में कुल शिक्षा संस्थाओं में धर्मिकि शिक्षा या धर्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है।
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5- संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
आर्टिकल 29 से 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों का वर्णन किया गया है।
आर्टिकल 29 में किसी भी वर्ग के नागरिक को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, भाषा या लिपि बचाए रखने का अधिकार शामिल है।
आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक वर्गो के हितों का संरक्षण के साथ शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का भी अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग को दिया गया है।
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6- संवैधनिक उपचारों का अधिकार

संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अर्टिकिल 32 से 35 तक रखा गया है। इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। इसमें पांच प्रकार के प्रावधान हैं।
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बंदी प्रत्यक्षीकरण
- बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किसी भी गिरफ़्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किये जाने का आदेश जारी किया जाता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैरकानूनी या संतोषजनक न हो तो न्यायालय व्यक्ति को छोड़ने का आदेश जारी कर सकता है।

परमादेश- यह आदेश उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है।

निषेधाज्ञा- जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमित कर किसी मुक़दमें की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा या प्रतिषेध लेख जारी करती हैं।

अधिकार पृच्छा- जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है तब न्यायालय अधिकार पृच्छा आदेश जारी कर व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक देता है।

उत्प्रेषण रिट- जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या सक्षम अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है।

 

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