PATNA : अगर आप राजनीति करते हैं और रेल लाइन पर धरना प्रदर्शन में शामिल होते हैं तो सावधान हो जाएं। रेल लाइन पर प्रदर्शन करते समय यदि आप पर मुकदमा हुआ और सजा हुई तो चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं। आरपीएफ ऐसे लोगों के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 174 के तहत रेलवे कोर्ट से सजा दिलवाएगी। इसके लिए सबसे बड़ा प्रमाण वीडियो फुटेज ही होगा। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने यह प्रावधान किया है कि सजा प्राप्त कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है।

आरपीएफ का सख्त रुख

आरपीएफ के महानिदेशक अरुण कुमार ने बताया कि आरपीएफ ऐसे मामलों को गंभीरता से ले रही है। आम यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए आरपीएफ की ओर से रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। कुमार ने कहा कि ऐसे मामलों में आरपीएफ अब डंडे से अधिक वीडियोग्राफी पर विश्वास करेगी। किसी भी घटना के वक्त मीडिया से मिले फुटेज अथवा स्वयं आरपीएफ द्वारा करवाए गए वीडियोग्राफी के फुटेज के आधार पर रेलवे ट्रैक पर आंदोलन करने वालों की शिनाख्त की जाएगी। डीजी आरपीएफ ने कहा कि यह कार्रवाई पश्चिम रेलवे में काफी तेजी से चल रही है।