BAREILLY:

टैक्स चोरी का माल लाकर बिक्री करने के आदती व्यापारी हेराफेरी पकड़े जाने के डर से क्रय-विक्रय का रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे हैं। जबकि, जीएसटी में साफ है कि व्यापारी हर माह की 20 तारीख तक रिटर्न फाइल कर दें। जीएसटी लागू होने के छह माह बाद भी बरेली के 3544 व्यापारी रिटर्न फाइल करने से आनाकानी कर रहे हैं। वहीं, कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट 20 जनवरी के बाद इन व्यापारियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए फर्म का रजिस्ट्रेशन रद करने की बात कह रहे हैं।

 

20 जनवरी को पूरा हो जाएगा 6 महीना

देश में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। बरेली जोन में 56,000 और जिले में 28,000 व्यापारी जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं। इनमें से जोन के 5,398 व्यापारी रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे हैं। जबकि, जिले में ऐसे व्यापारियों की संख्या 3,544 हैं। इनमें से 1656 व्यापारियों को कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भी जारी कर दिए हैं। बाकी व्यापारियों को भी नोटिस जारी किए जाने का काम जारी हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक महीने के 20 तारीख को व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करना होता है। ऐसे में 1 जुलाई को जीएसटी लागू होने के बाद से 20 जनवरी को 6 महीने पूरा हो जाएगा।

 

पेनाल्टी और जुर्माना

नियम के मुताबिक, 6 महीने तक रिटर्न नहीं भरने वाले व्यापारियों के फर्म का लाइसेंस स्वत: की रद हो जाएगा। उसके बाद कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पिछले 6 महीने के रिकॉर्ड की जांच करेगी। यदि, जांच में माल की खरीद-बिक्री में कोई हेरफेर या गड़बड़ी पायी जाती है, तो व्यापारियों के ऊपर जुर्माना और पेनाल्टी लगायी जाएगी।

 

रिटर्न फाइल न करने वाले व्यापारी- एक नजर

- 5398 व्यापारी बरेली जोन।

- 3544 व्यापारी बरेली जिला।

-1656 व्यापारियों को नोटिस जोन में।

- 900 व्यापारियों को नोटिस बरेल जिले में.

 

जीएसटी में रजिस्टर व्यापारी

- 56,000 व्यापारी बरेली जोन में रजिस्टर्ड।

- 28,000 व्यापारी बरेली जिले में रजिस्टर्ड।

 

 

जीएसटी लागू होने के बाद से रिटर्न दाखिल करने का 6 महीने का समय 20 जनवरी को पूरा हो रहा है। इस बीच रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले व्यापारियों के फर्म का रजिस्ट्रेशन एक दिन बाद रद कर दिया जाएगा।

एके गुप्ता, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1, कॉमर्शियल ट्रैक्स डिपार्टमेंट बरेली