समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कोर्ट ने ये ग़ैरज़मानती वॉरंट सुब्रत रॉय के अदालत में पेश न होने पर जारी किया है.

कोर्ट ने सुब्रत रॉय के अदालत में पेश न होने पर कहा कि इस अदालत के हाथ बहुत लंबे हैं. कोर्ट ने आदेश दिया है कि सुब्रत रॉय 4 मार्च को अदालत में पेश हों.

हालांकि सहारा समूह के तीन डायरेक्टर अदालत में पेश हुए.

सहारा समूह ने एक बयान जारी कर कहा है कि सुब्रत रॉय अदालत में पेश होने के लिए दिल्ली आए थे लेकिन 24 फ़रवरी की शाम को उन्हें उनकी मां की तबीयत को लेकर डॉक्टरों का संदेश मिला और उन्हें वापस लखनऊ जाना पड़ा.

सहारा समूह के बयान में कहा गया है कि सुब्रत रॉय की मां की तबीयत बहुत नाज़ुक है और उन्हें अपनी मां के पास रहने की ज़रूरत है.

क्या है मामला?

यह मामला निवेशकों को उनके 20 हजार करोड़ रूपए नहीं लौटाए जाने से संबंधित है.

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले की सुनवाई में सेबी को निवेशकों के पैसों की वसूली के लिए कंपनी की संपत्ति की बिक्री करने की इजाज़त दी थी.

केएस राधाकृष्णन और जेएस खेहर की खंडपीठ ने सेबी को पिछली सुनवाई में यह निर्देश दिया था कि वह निवेशकों के 20 हजार करोड़ रूपए की उगाही के लिए सहारा ग्रुप की संपत्ति को बेच दे.

सहारा समूह पर निवेशकों के 20 हजार करोड़ रूपए बकाया हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त , 2012 में दिए गए अपने फैसले में सेबी को पैसों की वसूली के लिए सहारा कंपनी की संपत्ति की कुर्की करने का आदेश दिया था.

International News inextlive from World News Desk