एक्सिस बैंक में यूनिवर्सिटी के एकाउंट से 23 करोड़ रुपये की हुई थी हेराफेरी

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शुआट्स के वीसी आरबी लाल को आखिरकार सोमवार को राहत मिल गयी. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे श्री लाल की जमानत कोर्ट ने मंजूर कर ली है.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर किया सरेंडर

एक्सिस बैंक में स्थित यूनिवर्सिटी के एकाउंट से फर्जी चेक के जरिये 23 करोड़ की हेराफेरी का मामला करीब तीन साल पहले सामने आया था. इस मामले में सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी. पुलिस ने इस मामले में श्री लाल की भूमिका को आइडेंटीफाई किया और चार्जशीट दाखिल कर दी. इस मामले में श्री लाल गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक की शरण में गये लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. यहां उन्होंने जमानत के लिए अर्जी डाली. लोअर और अपर कोर्ट दोनों ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था. इसके चलते वह नैनी सेंट्रल जेल में बंद थे. सोमवार को हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता खुल गया है. बता दें कि हाई कोर्ट के जजमेंट की सर्टिफाइड कापी लोअर कोर्ट में पेश होने के बाद ही उन्हें जेल से बाहर आने का मौका मिलेगा.