-सभी कॉमर्शियल वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य

- बिना स्पीड गवर्नर लगे वाहनों की नहीं होगी फिटनेस जांच

BAREILLY:

कॉमर्शियल वाहनों की रफ्तार पर सितम्बर से अंकुश लग जाएगा। कोई भी वाहन 60 किमी। प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज नहीं दौड़ सकेगा। क्योंकि सभी वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना स्पीड गवर्नर लगे वाहन अनफिट माने जाएंगे। इनकी फिटनेस भी गवर्नर लगने के बाद ही होगी। सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए शासन ने यह फैसला लिया है। क्योंकि, जांच रिपोर्ट की मानें तो ज्यादातर हादसे तेज रफ्तार की वजह से ही होते हैं।

सितम्बर से नई व्यवस्था लागू

पहली सितम्बर से नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। वाहनों के फिटनेस जांच के लिए आरटीओ ले जाने से पहले स्पीड गवर्नर लगाना होगा। बिना इसके आरटीओ में फिटनेस की जांच नहीं होगी। वाहन मालिक को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाएंगे। तब तक ही संबंधित वाहन में स्पीड गवर्नर न लग जाए। एआरटीओ प्रशासन आरपी सिंह ने बताया कि डम्फर, टैंकर, स्कूल बस, माल ढोने वाले वाहन में स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य होगा।

60 से ऊपर नहीं होगी स्पीड

एमवी एक्ट के मुताबिक वाहनों की रफ्तार स्पीड गवर्नर के माध्यम से कंट्रोल की जाएगी। इन सभी वाहनों की रफ्तार को 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बांध दिया जाएगा। ताकि, चालक इससे ऊपर गाड़ी को भगा न सके। क्योंकि, रोड एक्सीडेंट के ज्यादातर मामले ओवरस्पीड के कारण ही होते हैं। बरेली जिले में रोड एक्सीडेंट के सैकड़ों मामले हर वर्ष सामने आते हैं।

हर महीने करीब 40 मौतें

ओवर स्पीड के चलते सड़क हादसों की संख्या में थमने का नाम नहीं ले रही है। जनवरी से जून तक के आंकड़ों पर गौर फरमायें तो अब 244 लोगों की जान सड़क हादसे में जा चुकी है। जबकि कुल 599 हादसे हुए हैं। सड़क हादसों में हो रही मौतों को लेकर सरकार बेहद चिंतित है। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत रफ्तार को कंट्रोल करने का फैसल लिया है।

यह हैं प्रमुख एक्सीडेंट जोन

मौर्या ढाबा फतेहगंज पूर्वी, गरगईया नवाबगंज, चौपुला चौराहा कोतवाली, रिछौला किफायतुल्ला नवाबगंज, करगैना सुभाषनगर, नरियावल कैंट, रिठौरा हाफिजगंज, लभेड़ा हाफिजगंज, सेटेलाइट बारादरी, सिथरा हॉफिजगंज, जैड फरीदपुर, रमपुरा तिराहा भमौरा, कोहनी मोड़ भमौरा, सैदपुर चुन्नीलाल इज्जतनगर।

एक्सीडेंट जोन पर यह होना चाहिए

एक्सीडेंट वाले जोन पर साइनेज बोर्ड, स्पीड ब्रेकर, रम्बल स्ट्रिप होना आवश्यक है। ताकि, सड़क हादसे को रोका जा सके। इसके अलावा क्रेन, एम्बुलेंस, राजमार्गो पर उपलब्ध क्रेन आदि को सूचीबद्ध कर नाम, फोन नम्बर, पुलिस, परिवहन, स्थानीय थाने का फोन नम्बर होना चाहिए, जिससे इमरजेंसी के समय मदद ली जा सके।

इनके लिए स्पीड गवर्नर जरूरी नहीं

- दो पहिया वाहन।

- फायर बिग्रेड की गाड़ी।

- एम्बुलेंस।

- पुलिस वाहन।

जिले में सड़क हादसा जनवरी से जून तक 2018

- 599 एक्सीडेंट

- 244 मृत

- 543 घायल।

रोड एक्सीडेंट रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। स्पीड गवर्नर नहीं लगे होने पर वाहनों का फिटनेस जांच नहीं की जाएगी। साथ ही उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। नई व्यवस्था सितम्बर से लागू कर दी जाएगी।

आरपी सिंह, एआरटीओ प्रशासन