- आरटीओ ने ई-रिक्शा को बताया जनसुरक्षा के लिए खतरनाक

- मुख्य मार्र्गो पर ई-रिक्शा संचालन बैन करने का आग्रह

- डीएम को लिखे पत्र में पांच रूट्स पर संचालन बंद करने की थी मांग

देहरादून, दून में सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में दौड़ रहे ई-रिक्शों में जनसुरक्षा को लेकर शुरू से ही सवाल खड़े होते रहे हैं। अब खुद आरटीओ ने ई-रिक्शों के संचालन पर सवाल सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं आरटीओ द्वारा डीएम को लिखे पत्र में शहर के पांच रूट्स पर ई-रिक्शों का संचालन बंद करने का आग्रह किया गया है।

यह बिंदु रखे आरटीओ ने पत्र में

दो जुलाई को डीएम को लिखे पत्र में तत्कालीन आरटीओ ने ई-रिक्शा को जनसुरक्षा के लिहाज से खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि परमिट शर्तो के अधीन न होने के कारण ई-रिक्शों के संचालन में परिवहन विभाग का दखल नहीं हो सकता। ऐसे में ई-रिक्शा मुख्य मार्गो में भी संचालित किए जा रहे हैं, जिससे जनसुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसके अलावा परमिट शर्ते न होने के कारण इनके रजिस्ट्रेशन पर भी रोक नहीं लगाई जा सकती। ऐसे में लगातार ई-रिक्शों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और दून में इनकी संख्या 1200 तक पहुंच गई है।

इन रूट्स पर संचालन बैन करने की मांग

-घंटाघर-चकराता रोड-किशनगर चौक-बल्लूपुर चौक।

-घंटाघर-रेलवे स्टेशन-सहारनुपर चौक-लालपुल-आईएसबीटी।

-घंटाघर-आराघर-धर्मपुर-रिस्पना पुल-जोगीवाला।

-घंटाघर-परेड ग्राउंड-सर्वेचौक-सहस्त्रधरा क्रॉसिंग-लाडपुर।

आरटीओ द्वारा दिये गए सुझाव

- ई-रिक्शों की सुरक्षित बनावट हो।

- गति सीमा 25 किमी प्रति घंटा तक हो तय।

- मुख्य मार्गो पर संचालन हो बैन।

- ब्रांच रूट्स पर ही किया जाए संचालन।

- ई-रिक्शों की संख्या की जाए निर्धारित।

ज्वाइंट कमेटी को भेजा जाए प्रस्ताव

आरटीओ ने अपने पत्र में जिक्र किया है कि शहर के यातायात का नियंत्रण केंद्र सरकार के प्रावधान के तहत राज्य सरकार के पास है। ऐसे में ई-रिक्शों की अधिकतम संख्या निर्धारित करने के लिए ज्वाइंट कमेटी का गठन कर सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए। इसके अलावा घंटाघर, रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी, परेड ग्राउंड तक सुबह 8 से लेकर शाम 6 बजे तक ई-रिक्शों का संचालन प्रतिबंधित किया जाए।

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घरेलू कनेक्शन से चार्जिग गैरकानूनी

ई-रिक्शा चार्जिग के लिए घरेलू बिजली कनेक्शन का यूज गैरकानूनी है। जबकि दून में अधिकांश ई-रिक्शा संचालक यही कर रहे हैं। टर्नर रोड निवासी सीवेंद्र सिंह द्वारा यूपीसीएल से आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी में ये खुलासा किया गया है। यूपीसीएल के लोक सूचना अधिकारी अधीक्षण अभियंता आरसी मयाल द्वारा दी गई सूचना में स्पष्ट किया गया कि कॉमर्शियल कार्य के लिए घरेलू बिजली कनेक्शन का उपयोग करना दंडनीय है।

सिटी में वाहनों की संख्या

-सिटी बस--278.

-विक्रम--796

-ऑटो रिक्शा--2396

- ई- रिक्शा- 1200