ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क से जुड़े सिद्रा अहमद व 11 अन्य विधि छात्रो की अध्ययन पर ध्यान देने की नसीहत दी है और कहा है कि प्रथम वर्ष के छात्र जनहित याचिका में स्वयं बहस करने के बजाय पढ़ाई पर फोकस करें। कोर्ट ने छात्रों द्वारा यह बताये जाने पर कि उन्हें इसके लिए अधिवक्ता केके रॉय ने उन्हें प्रेरित किया है, कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में प्रेक्टिस करने वाले वकीलों को छात्रों को आगे न कर स्वयं आगे आना चाहिए। कोर्ट ने याची छात्रों से कहा है कि अधिवक्ता केके रॉय के साथ 7 अगस्त अगली सुनवाई की तिथि पर कोर्ट में आयें। यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले तथा जस्टिस यशवंत वर्मा की खंण्डपीठ ने दिया है। याचियों का कहना है कि जनहित याचिका दाखिल करने उनके कॅरिकुलम में शामिल है। कोर्ट का कहना है कि छात्रों के ग्रुपों ने ऐसी तीसरी याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने इस प्रैक्टिस को सही नही माना और नसीहतें दी है।