सेबी का तरीके

एक बार फिर सहारा चीफ सुब्रत राय को कोई राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है. सुब्रत राय और दो अन्य निदेशकों को वापस कानूनी हिरासत में ले लिया गया है क्योंकि उन्होंने सेबी द्वारा सुझाए गए तरीके से निवेशकों के पैसे नहीं लौटाए हैं. सुब्रत राय को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा.

जेल में गर्मी

पिछले करीब दो महीने से सुब्रत राय तिहाड़ जेल में बंद हैं. गर्मी की दुहाई देकर सुब्रत राय ने अदालत से जल्द रिहाई की मांग की थी. जस्टिस केएस राधाकृष्णन व जेएस खेहर की पीठ सुब्रत राय पर स्याही फेंकने वाले के खिलाफ अवमानना कार्यवाही पर सुनवाई कर रही थी. उसी समय सुनवाई के अंत में सुब्रत राय के वकील राजीव धवन ने पीठ से जल्दी फैसला सुनाने का अनुरोध किया. धवन ने कहा था कि दिल्ली में गर्मी बढ़ रही है. जेल में बंद तीन लोगों में से एक की तबियत भी खराब है.

शर्त में चाहते हैं बदलाव

निवेशकों के 20 हजार करोड़ वापस न करने के आरोप में फंसे सुब्रत राय को कोर्ट ने उनकी रिहाई के लिए 10,000 करोड़ रुपये सेबी को अदा करने की शर्त रखी थी. इस रकम में से 5,000 करोड़ नगद और 5,000 करोड़ की बैंक गारंटी देनी थी. सहारा समूह रिहाई के लिए पैसे के भुगतान की शर्त में थोड़ा बदलाव चाहता है.

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