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PRAYAGRAJ: कमिश्नर डॉ। आशीष कुमार गोयल की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा अधिनियम की बैठक गांधी सभागार में मंगलवार को हुई। उन्होंने शहर में चल रहे अवैध ई-रिक्शा पर कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि जिस व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा वही ई-रिक्शा चलायेगा। कहाकि उन्हीं का परमिट लाइसेंस बनना चाहिए। किसी व्यक्ति के नाम सिर्फ एक ई-रिक्शा होना चाहिए। कोई नाबालिग जो 18 वर्ष के अन्दर है ई-रिक्शा न चलाए। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। कमिश्नर ने सुरक्षा पर निर्देश देते हुए कहा कि लोगो को सीट बेल्ट बांधने के लिए प्रेरित व जागरुक करें।

बच्चों का चेक करें लाइसेंस

कमिश्नर ने कहा कि स्कूलों में वाहन से आने वाले बच्चों का ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जाए। अगर वह नाबालिग हैं तो इस कृत्य पर रोक लगाया जाए। इसकी जानकारी पैरेंट्स को भी दी जानी चाहिए। 18 साल से कम नाबालिगों के वाहन लेकर आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई स्कलों को करना होगा। बैठक में एडीएम फाइनेंस एमके सिंह, एआरटीओ रविकांत शुक्ला, आरटीओ प्रशासन आदि उपस्थित रहे।