20 जून के बाद कोई भी सिटी बस आटो-विक्रम बिना CNG के नहीं चलेंगी

अवैध व अनियमित रूप से निर्मित तथा संचालित ई-रिक्शाें पर रोक के निर्देश

कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट 20 जून के बाद शहर में मूव तभी करेगा जब वह सीएनजी से संचालित हो रहा हो। यह व्यवस्था शहर ही नहीं देहात में भी लागू होगी। सिटी बसों की तरह हर आटो-विक्रम के लिए रूट और कलर निर्धारित किया जाएगा। उन्हें सिर्फ उसी रूट पर चलने की परमिशन होगी। अफसर यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए परमिट लेने वाला कोई वाहन शहरी क्षेत्र में संचालित न हो। संभागीय परिवहन प्राधिकरण की गुरुवार को हुई मिटिंग में यह निर्देश आयुक्त डॉ। आशीष गोयल ने दिए। कमिश्नर ने स्पष्ट निर्देश दिया कि स्कूलों में चलने वाले वाहनों को सिर्फ उसी रूट पर मूव करने दिया जाय जिसकी उनके पास परमिट है।

ई-रिक्शा पर लगाम

अनाधिकृत रूप से निर्मित ई-रिक्शा होंगे बंद

रजिस्ट्रेशन न होने पर ई-रिक्शों को किया जाएगा सीज

घने शहरी इलाकों में अवैध रूप से पार्किंग पर ई-रिक्शा होगा जब्त

कैसे करेंगे

अपर जिलाधिकारी नगर तथा एसपी यातायात तथा एआरटीओ की संयुक्त टीम की गई गठित

इस टीम की जिम्मेदारी होगी कि ई-रिक्शा निर्धारित रूटों पर ही चलें

अनाधिकृत ई-रिक्शा चला रहे चालकों के लाइसेंस को तत्काल निरस्त करेगी

अनाधिकृत रूप से बिक रहे रिक्शों पर रोक लगाते हुए उद्योग के संचालकों पर एफआईआर दर्ज कराएंगे

कैसे-क्या करेंगे

घरेलू तथा व्यवसायिक वाहनों में सीएनजी स्थापित कराने हेतु अधिकृत सीएनजी एजेंसियों को शहर में प्रतिष्ठान स्थापित करने हेतु आमंत्रण

शहर में संचालित आटो तथा बसों की सूची बनाकर सत्यापन किया जाय

बिना परमिट के चल रही ऑटो तथ बसों को तत्काल सीज किया जाय

परमिट वायलेशन पर जुर्माना लगाया जाय

फिटनेश अवधि के अतिरिक्त बसों का संचालन न हो

हरियाणा, दिल्ली तथा अन्य प्रदेशों से आयी बसों का रजिस्ट्रेशन स्थानीय स्तर कराएंगे

स्कूल वाहनों को निर्धारित रूटों के अतिरिक्त पूरे शहर में संचालन के लिये परमीशन नहीं देय होगा।