आसाराम के अलावा ये लोग जेल कोर्ट में रहेंगे
जोधपुर (प्रेट्र)। डीआईजी जेल विक्रम सिंह ने कल आने वाले फैसले को लेकर कहना है कि ट्रायल कोर्ट जोधपुर सेंट्रल जेल परिसर में ही इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी।  ट्रायल कोर्ट को इसके लिए राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए थे। उन्होंने बताया कि हाल ही में पुलिस ने आसाराम के अनुयायियों से कानून और व्यवस्था के लिए खतरा मानते हुए राजस्थान कोर्ट से अपील की थी कि इस मामले में जेल कोर्ट में ही फैसला सुनाया जाए। ऐसे में शहर की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस दौरान अदालत के कर्मचारियों के साथ मजिस्ट्रेट, आसाराम और सह आरोपी रक्षा और अभियोजन पक्ष के वकील जेल परिसर में अदालत में उपस्थित रहेंगे।

मामले की सुनवाई 7 अप्रैल को पूरी हो गई थी
आसाराम के मामले में विशेष अदालत द्वारा 7 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी। इसके बाद अदालत ने आदेश 25 अप्रैल फैसला सुनाए जाने की तिथि घोषित की थी। आसाराम को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक किशोर लड़की द्वारा दायर की गई शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था। पीड़ित ने आरोप लगाया था कि आसाराम ने उन्हें जोधपुर के पास मणई इलाके में अपने आश्रम में बुलाया था और 15 अगस्त 2013 की रात को उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद आसाराम को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया था और 1 सितंबर, 2013 को जोधपुर लाया गया था। वह 2 सितंबर, 2013 से न्यायिक हिरासत में है।

जेल परिसर के करीब आने की अनुमति नहीं होगी
वहीं 6 नवंबर, 2013 को पोस्को अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम और आईपीसी के विभिन्न वर्गों के तहत आसाराम और 4 अन्य सह आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था। डीआईजी जेल विक्रम सिंह ने बताया कि हमने 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सीआरपीसी की धारा 144 लगा रखी है।शहर में आसाराम के आश्रमों पर भी नजर रखी जा रही है। फैसला आने वाले दिन जेल भी सील कर दी जाएगी। किसी को भी जेल परिसर के करीब आने की अनुमति नहीं होगी। वहीं डीसीपी (पूर्व) अमन दीप सिंह का कहना है कि सभी होटल और गेस्ट हाउसों के साथ-साथ बस और रेलवे स्टेशन पर भी नजर रखी जा रही है।

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