वाशिंगटन (पीटीआई)। अमेरिका संसद में एक नया कानून पारित किया गया है। इसके तहत कुत्ते और बिल्लियों को मारकर नॉन-वेज के रूप में खाने पर प्रतिबंध लगा दिया जायेगा। अमेरिका में कुत्ते और बिल्ली मांस व्यापार निषेध अधिनियम, 2018 के लागू होने के बाद किसी को भी अगर कानून का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसपर 5000 अमरीकी डालर (3,50,000 रुपये से अधिक) का जुर्माना लगाया जायेगा। इसके अलावा एक और प्रस्ताव में, सदन ने कुत्ते और बिल्ली के मांस व्यापार को समाप्त करने के लिए चीन, दक्षिण कोरिया और भारत समेत सभी देशों से आग्रह किया है।

भारत समेत कई देशों से अनुरोध
कांग्रेस की महिला क्लाउडिया टेनी ने कहा, 'कुत्ते और बिल्लियां मनोरंजन के लिए हैं। दुख की बात है, चीन में हर साल मानव उपभोग के लिए 10 मिलियन से अधिक कुत्तों की हत्या कर दी जाती है।' उन्होंने कहा कि इन प्रथाओं के लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। यह बिल अमेरिका के मूल्यों का प्रतिबिंब है और यह सभी देशों को एक मजबूत संदेश भेजता है कि हम इस अमानवीय और क्रूर कार्य के लिए आगे से कभी खड़े नहीं होंगे।' क्लाउडिया ने कहा कि यह बिल पशु कल्याण अधिनियम में संशोधन करेगा। दुनिया में कुत्ते और बिल्लियों को भी सुरक्षित रहने का हक है और यह बिल उन्हें एक तरह से सुरक्षा प्रदान करेगा।

कुत्ते की मीट खाने वाले बर्दाश्त नहीं
इसके अलावा कांग्रेस के वर्न बुकानन ने कहा, 'अमेरिका में आधे से ज्यादा घरों में कुत्ता या बिल्ली उनके परिवार के सदस्य के रूप में रहते हैं। हमें लोगों को एक स्पष्ट संदेश भेजना चाहिए कि इन प्रिय जानवरों को मारकर भोजन के रूप खाने वालों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसा अगर जो करता है तो उन्हें दंडित किया जाएगा।'

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