- कैबिनेट में किये गये दर्जनभर महत्वपूर्ण फैसल

DEHRADUN: सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य कैबिनेट ने वेडनसडे को स्टार्टअप नीति-2018 को हरी झंडी दे दी। इस नीति के तहत 500 नये स्टार्टअप के माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगार देने का रास्ता साफ कर दिया गया है। इसके साथ ही नये उद्यमियों को जीएसटी में छूट देने का फैसला किया गया। विधानसभा सत्र की घोषणा होने के कारण कैबिनेट मीटिंग की ब्रीफिंग नहीं की गई।

स्टार्टअप नीति

इस नीति के तहत कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण व आयुष के क्षेत्रों में 500 नए स्टार्ट अप विकसित किए जाएंगे। नए उद्यमियों को प्रशिक्षण, उत्पादों की मार्केटिंग आदि में सरकार मदद करेगी। उन्हें जीएसटी में भी राहत मिलेगी।

नजूल भूमि नीति

कैबिनेट ने नजूल भूमि नीति को भी मंजूरी दी। इससे नजूल भूमि पर काबिज लोगों को मालिकाना हक मिल सकेगा। नजूल भूमि पर पूरी तरह से अवैध कब्जाधारक 300 वर्गमीटर से ज्यादा भूमि फ्रीहोल्ड नहीं करा सकेंगे।

सुरक्षा एजेंसी नियमावली

प्रदेश में पंजीकरण कराने वाली सुरक्षा एजेंसियां अब सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण भी दे पाएंगी। प्रशिक्षण केंद्रों में सुरक्षाकर्मियों को शारीरिक प्रशिक्षण (पीटी) व परेड के साथ ही सामान्य शिष्टाचार का भी प्रशिक्षण देना होगा। प्रशिक्षित जवानों को इन प्रशिक्षण संस्थाओं से मिलने वाला सर्टिफिकेट पूरे देश के लिए मान्य होगा। प्रदेश में अभी तकरीबन 150 से अधिक सुरक्षा एजेंसियां पंजीकृत हैं। इनके जरिए 20 हजार सुरक्षा कर्मी अपनी विभिन्न कार्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

-केदारनाथ धाम में मंदिर के चबूतरे और रास्ते के बीच तीन-चार मकानों की 420.15 वर्गमीटर का भूमि को सहमति से लेगी सरकार, इसके लिए एक करोड़ मुआवजा देने पर मुहर।

-उत्तराखंड खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में पूर्ति निरीक्षक नियमावली को मंजूरी।

-पशुपालन में स्नातक सहायक के पदों पर नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के बजाय राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से करने को मंजूरी।

-उत्तराखंड कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड में अध्यक्ष व मुख्य कार्याधिकारी को एक-एक निजी सचिव के दोनों पद नियमित करने को मंजूरी।

-एमडीडीए की ओर से अखिल भारतीय महिला आश्रम, लक्ष्मण चौक में भवन पर लिया जाने वाला 2,13,981 विकास शुल्क माफ करने का निर्णय।

-देहरादून में पुरानी जेल परिसर में न्यायालय भवन निर्माण को अतिरिक्त पांच बीघा जमीन जमीन देने की स्वीकृति।

-राज्य के महाधिवक्ता कार्यालय में स्टाफ का मौजूदा ढांचा बदलकर नौ पद बढ़ाने का निर्णय लिया, ढांचे में अब 59 के बजाय 68 पद।

-दिव्यांगों को प्रदेश में समूह-ए, बी, सी, व डी पदों के रिक्त पदों पर क्षैतिज आरक्षण अब तीन फीसद के बजाय चार फीसद मिलेगा।