NANITAL।हाई कोर्ट ने पुलिस कर्मियों की रोजाना आठ घंटे ड्यूटी निर्धारित करने के आदेश पारित किए हैं। इसके साथ ही साल में 45 दिन की अतिरिक्त सैलरी देने के आदेश भी दिए हैं। सरकार को हर तीन माह में पुलिस कर्मियों का मेडिकल चेकअप कराना होगा।

 

10 से 15 घंटे करते हैं ड्यूटी

हरिद्वार निवासी अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य में पुलिस कर्मी रोजाना 10 से15 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। जिस कारण उनके समक्ष चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। लिहाजा राज्य सरकार को उचित दिशा-निर्देश दिए जाएं। मंगलवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद राज्य सरकार को दिशा-निर्देश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि आवासीय स्थिति में सुधार के लिए पुलिस कर्मियों के लिए हाउसिंग स्कीम बनेगी। इसके लिए पुलिस रूल्स में जरूरी संशोधन करने का आदेश भी दिया गया। कोर्ट ने तीन माह के भीतर पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए कॉरपस फंड बनाने, सर्विस कॅरियर में तीन प्रमोशन प्रदान करने, अवकाश के मामलों में उदारता बरतने, ड्यूटी के दौरान जख्मी या मृत्यु होने पर परिजनों को मुआवजा देने, हर तीन माह में पुलिस कर्मियों का मेडिकल चेकअप अनिवार्य रूप से करने व हर जिले में पुलिस कर्मियों की जांच के लिए मनोचिकित्सक की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं।