विश्वनाथ मंदिर विकास योजना में सरकार ने खरीदा है मकान

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के पक्ष में खरीदे गये भवन के ध्वस्तीकरण पर रोक की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है और कहा है कि विवाद को लेकर अधीनस्थ कोर्ट में विचाराधीन सिविल वाद में 12 जुलाई को अर्जी दाखिल करे। अधीनस्थ कोर्ट से अन्तरिम आदेश न मिल पाने पर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी। कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया।

बनना है जनसुविधा केन्द्र-शौचालय

यह आदेश जस्टिस एमसी त्रिपाठी ने कमला देवी की याचिका पर दिया है। राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने खण्डहर हो चुके भवन को खरीद कर मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को कब्जा दे दिया है। जिसे गिराकर जनसुविधा केन्द्र शौचालय आदि का निर्माण कराये जाने की योजना बनायी गयी है। विश्वनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए योजना तैयार कर अमल में लायी जा रही है। यह कदम जनहित में उठाये जा रहे है। याची का कहना है कि वह विवादित भवन में बतौर किरायेदार अपना व्यवसाय व जीविकोपार्जन कर रही है। मकान मालिक ने मकान बेच दिया है और किरायेदारों के हितो की अनदेखी कर उन्हें बेदखल किया जा रहा है।