PATNA: सरकार सिस्टम में बड़े बदलाव के मूड में है। गुरुवार को कैबिनेट के साथ परिवहन और शासी निकाय के तीन ऐसे बड़े फैसले आए हैं जो बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं। ये बदलाव आम जनता को काफी राहत देने वाले होंगे। कैबिनेट ने जहां थानों पर आम पब्लिक की समस्या को दूर करने वाला फैसला दिया है वहीं परिवहन विभाग सड़क हादसों को कम करने के लिए प्रयास किया है, शासी निकाय ने तो ध्वनि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए नई गाइडलाइन जारी किया है।

कैबिनेट का फैसला

राज्य मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि अब थानों में जाने वालों को परेशानी नहीं होगी। फरियादियों व आगन्तुकों के लिए एक विशेष कक्ष बनाया जाएगा। यह व्यवस्था प्रदेश के सभी थानों में होगी लेकिन पहले चरण में 1074 में से 660 थानों पर आगन्तुक कक्ष का निर्माण कराया जाएगा। एक आगंतुक कक्ष के निर्माण में 5.17 लाख रुपए का खर्च आएगा। थानों में आम फरियादियों को काफी समस्या होगी थी। पटना के किसी भी थाना में बैठने की व्यवस्था नहीं है।

परिवहन विभाग का फैसला

परिवहन विभाग ने गुरुवार को बगैर हेलमेट शोरूम से दोपहिया वाहन बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दो पहिया वाहन खरीदने वालों को शोरूम में हेलमेट दिखाना होगा। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के आदेश पर परिवहन विभाग ने गुरुवार से यह नियम अनिवार्य करते हुए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव और जिला परिवहन पदाधिकारियों को पत्र लिखकर प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित कराने का आदेश दिया है।

बेवजह हार्न बजाने पर कार्रवाई

बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की पांचवीं बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने पुलिस महानिदेशक और परिवहन विभाग के आला अफसरों को यह निर्देश दिया है कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में काम होना चाहिए। बेवजह हार्न बजाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एंबुलेंस को छोड़कर सभी वाहनों से हूटर और सायरन हटाना सुनिश्चित किया जाए। जिम्मेदार विभाग को सीएम ने कड़ा निर्देश दिया कि वह कार्रवाई करें। यह आदेश ध्वनि प्रदूषण को रोकने की दिशा में काफी अहम है।