-नई आबकारी नीति में अब बीयर बार के लाइसेंस का नहीं होगा नवीनीकरण

-पयर्टकों को बीयर परोसने के लिए अब बार का लेना होगा लाइसेंस

-बदलाव वापस लेने का दबाव बनाएगी शराब एसोसिएशन

VARANASI

शहर के होटल और रेस्तरां में संचालित करीब फ्0 बीयर बार फ्क् मार्च तक बंद हो जाएंगे। नई आबकारी नीति के तहत एक अप्रैल से इन बीयर बार के लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं होगा। पयर्टकों को बीयर परोसने के लिए अब बार का लाइसेंस लेना होगा, जिसका वार्षिक शुल्क करीब चार गुना ज्यादा है। वहीं शराब एसोसिएशन ने नई आबकारी नीति में हुए इस बदलाव का विरोध करने का निर्णय लिया है।

बीयर का लाइसेंस, परोस रहे शराब

जिला आबकारी निरीक्षक करुणेश सिंह की मानें तो आए दिन शिकायतें मिलती हैं कि होटल और रेस्तरां में बीयर बार का लाइसेंस लेकर शराब परोसी जाती है। इससे जहां एक ओर सरकारी खजाने को लाखों के राजस्व का चूना लग रहा था। दूसरी ओर होटल और रेस्तरां के उन मालिकों को नुकसान हो रहा है जिन्होंने बार का लाइसेंस ले रखा है। इन्होंने कहा कि बार का लाइसेंस लेने वाले होटल और रेस्तरां मालिकों को फीस ज्यादा देनी पड़ रही है, जबकि कम फीस देकर बीयर बार के लाइसेंस के नाम पर लोग उनके ग्राहकों में सेंध लगा रहे हैं।

8भ् साल पुराना नियम बदला

नई नीति में आबकारी विभाग ने बीयर बार लाइसेंस के लिए करीब 8भ् साल पुराने नियम को बदल दिया। नए नियम के मुताबिक अब अगर कोई अपने होटल और रेस्तरां में बीयर बार का लाइसेंस लेना चाहेगा तो उसे बार का लाइसेंस लेना होगा और उसे बार लाइसेंस की फीस जमा करना होगी।

लाइसेंस के लिए अब 8.80 लाख

जिला आबकारी निरीक्षक ने बताया कि नई आबकारी नीति में बदलाव के बाद अब एक अप्रैल ख्0क्9 से बीयर बार के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा। अभी तक बीयर बार की वार्षिक लाइसेंस फीस ख्.भ् लाख रुपये थी, जबकि बार लाइसेंस के लिए अब सरकारी खजाने में 8.80 लाख रुपये की सालाना फीस जमा करनी होगी।

वर्जन--

आबकारी नीति में पारदर्शिता लाने के लिए नये सत्र से कई बदलाव किए गए हैं। शहर के कुछ बीयर बार में शराब परोसे जाने की शिकायत मिल रही थी। एक अप्रैल से यह शिकायत नहीं सुनने को मिलेगी और रेवेन्यू भी बढ़ेगा।

-करूणेश सिंह, जिला आबकारी निरीक्षण